श्री कांत जायसवाल / अम्बिकापुर / कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा उदयपुर मेन रोड स्थित फर्म मे0 मयूर होटल एंड रेस्टोरेंट से रसगुल्ला का नमूना 15 मार्च 2022 को लिया गया था। इस नमूने को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। उक्त प्रयोगशाला के द्वारा जांच उपरांत खाद्य सामग्री को अमानक घोषित किया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर सह अभिहित अधिकारी श्री प्रदीप साहू ने बताया है कि खाद्य कारबारकर्ता को अभिहित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से कार्यालय में संधारित खाद्य नमूने के द्वितीय भाग को अंतिम परीक्षण हेतु अपील फॉर्म जारी किया गया है। खाद्य कारबारकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप अपील नहीं करने पर इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम न्यायालय में प्रकरण दायर किया जाएगा।
श्री कांत जायसवाल / अम्बिकापुर / कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा उदयपुर मेन रोड स्थित फर्म मे0 मयूर होटल एंड रेस्टोरेंट से रसगुल्ला का नमूना 15 मार्च 2022 को लिया गया था। इस नमूने को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। उक्त प्रयोगशाला के द्वारा जांच उपरांत खाद्य सामग्री को अमानक घोषित किया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर सह अभिहित अधिकारी श्री प्रदीप साहू ने बताया है कि खाद्य कारबारकर्ता को अभिहित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से कार्यालय में संधारित खाद्य नमूने के द्वितीय भाग को अंतिम परीक्षण हेतु अपील फॉर्म जारी किया गया है। खाद्य कारबारकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप अपील नहीं करने पर इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर सक्षम न्यायालय में प्रकरण दायर किया जाएगा।