1. आरोपी बैरन बाजार निवासी प्रार्थी रविशंकर दीक्षित को बनाया था अपना शिकार।
2. ट्रेडिंग कम्पनी में रकम लगाकर मुनाफा कमाने का दिया था झांसा।
3. आरोपी ने प्रार्थी से लगभग 89,00,000/-रूपये की किया है ठगी।
4. आरोपी का नही है कोई स्थायी ठिकाना।
5. आरोपी द्वारा देश भर के अलग-अलग राज्यों में लोगों को ट्रेडिंग कम्पनी में रकम लगाकर मुनाफा कमाने का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हुये अब तक की गई है करोड़ो रूपये की ठगी।
6. आरोपी के विरूद्ध नागपुर महाराष्ट्र के थाना अंजनी में भी है धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध जिसमें आरोपी है फरार।
7. आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया था उड़ीसा एवं कोलकाता।
8. आरोपी को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार।
9. आरोपी के कब्जे से 03 नग मोबाईल फोन, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड किया गया है जप्त।
10. आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 196/22 धारा 420 भादवि. का किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
11. आरोपी से ठगी की अन्य घटनाओं के संबंध में भी की जा रहीं है विस्तृत पूछताछ।
12. रायपुर पुलिस द्वारा अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर आरोपी के संबंध में जानकारी की जा रही है साझा।
गिरफ्तार आरोपी- दयानिधि पति पिता कृष्ण चंद्र पति उम्र 41 साल निवासी ग्राम बलिया डी.ए.वी स्कूल के पास थाना बालासोर, जिला बालासोर उड़ीसा हाल पता- भामकर भवन पुरानी बस्ती रायपुर।
कार्यवाही में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट से प्र.आर. सरफराज चिस्ती, महेन्द्र राजपूत आर. प्रमोद बेहरा, सुरेश देशमुख, टेकसिंह, नितेश राजपूत, म.आर. बबीता देवांगन थाना कोतवाली से उनि असरार अली एवं आर. सुमित वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
1. आरोपी बैरन बाजार निवासी प्रार्थी रविशंकर दीक्षित को बनाया था अपना शिकार।
2. ट्रेडिंग कम्पनी में रकम लगाकर मुनाफा कमाने का दिया था झांसा।
3. आरोपी ने प्रार्थी से लगभग 89,00,000/-रूपये की किया है ठगी।
4. आरोपी का नही है कोई स्थायी ठिकाना।
5. आरोपी द्वारा देश भर के अलग-अलग राज्यों में लोगों को ट्रेडिंग कम्पनी में रकम लगाकर मुनाफा कमाने का झांसा देकर अपना शिकार बनाते हुये अब तक की गई है करोड़ो रूपये की ठगी।
6. आरोपी के विरूद्ध नागपुर महाराष्ट्र के थाना अंजनी में भी है धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध जिसमें आरोपी है फरार।
7. आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया था उड़ीसा एवं कोलकाता।
8. आरोपी को कोलकाता से किया गया गिरफ्तार।
9. आरोपी के कब्जे से 03 नग मोबाईल फोन, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड किया गया है जप्त।
10. आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 196/22 धारा 420 भादवि. का किया गया है अपराध पंजीबद्ध।
11. आरोपी से ठगी की अन्य घटनाओं के संबंध में भी की जा रहीं है विस्तृत पूछताछ।
12. रायपुर पुलिस द्वारा अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क कर आरोपी के संबंध में जानकारी की जा रही है साझा।
गिरफ्तार आरोपी- दयानिधि पति पिता कृष्ण चंद्र पति उम्र 41 साल निवासी ग्राम बलिया डी.ए.वी स्कूल के पास थाना बालासोर, जिला बालासोर उड़ीसा हाल पता- भामकर भवन पुरानी बस्ती रायपुर।
कार्यवाही में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट से प्र.आर. सरफराज चिस्ती, महेन्द्र राजपूत आर. प्रमोद बेहरा, सुरेश देशमुख, टेकसिंह, नितेश राजपूत, म.आर. बबीता देवांगन थाना कोतवाली से उनि असरार अली एवं आर. सुमित वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।