कम्पनी द्वारा आईसक्रीम (क्रीमबेल ब्रांड) बनाकर पुरे देश में स्थायी डिस्ट्रीब्यूटरो को आइसक्रीम उपलब्ध कराना तथा बिक्री रकम को देवयानी खाद्य उघोग लिमि. गुड़गांव के बैक खाता में जमा करना रहता था। मनोज कुमार राठौर ने छ.ग. के विभिन्न जिलो सहित अन्य राज्यों के कई स्थाई डिस्ट्रीब्यूटरों को विभिन्न तिथियों में कम्पनी का उत्पाद बिक्री कर लगभग 76,48,384/- रूपये रकम प्राप्त किया किन्तु उक्त रकम को कम्पनी के बैंक खाता में जमा न कराते हुए रकम के साथ फरार हो गया था। जिस पर आरोपी मनोज कुमार राठौर के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 408/19 धारा 408 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। थाना प्रभारी पंडरी के नेतृत्व में थाना पंडरी पुलिस की टीम द्वारा फरार आरोपी की लगातार पतासाजी करते हुए उसके छिपने के हर संभावित स्थानो में रेड कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी की उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी मनोज कुमार राठौर आरोपी मनोज राठोर पिता सत्यनारायण राठौर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गोपीमहका गौटियापारा थाना खरसिया जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।
कम्पनी द्वारा आईसक्रीम (क्रीमबेल ब्रांड) बनाकर पुरे देश में स्थायी डिस्ट्रीब्यूटरो को आइसक्रीम उपलब्ध कराना तथा बिक्री रकम को देवयानी खाद्य उघोग लिमि. गुड़गांव के बैक खाता में जमा करना रहता था। मनोज कुमार राठौर ने छ.ग. के विभिन्न जिलो सहित अन्य राज्यों के कई स्थाई डिस्ट्रीब्यूटरों को विभिन्न तिथियों में कम्पनी का उत्पाद बिक्री कर लगभग 76,48,384/- रूपये रकम प्राप्त किया किन्तु उक्त रकम को कम्पनी के बैंक खाता में जमा न कराते हुए रकम के साथ फरार हो गया था। जिस पर आरोपी मनोज कुमार राठौर के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 408/19 धारा 408 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। थाना प्रभारी पंडरी के नेतृत्व में थाना पंडरी पुलिस की टीम द्वारा फरार आरोपी की लगातार पतासाजी करते हुए उसके छिपने के हर संभावित स्थानो में रेड कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी की उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी मनोज कुमार राठौर आरोपी मनोज राठोर पिता सत्यनारायण राठौर उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम गोपीमहका गौटियापारा थाना खरसिया जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया।