News Raipur Police :: पुलिस ने शहर के डीजे धूमल संचालकों को दिए गए दिशा निर्देश:

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   शहर में संचालित डीजे धूमल संचालकों की ली गई बैठक उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए डीजे धुमाल संचालित करने की दी गई समझाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गए दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर होगी कार्यवाही। रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाना वर्जित होगा। आवासी क्षेत्र रहवासी क्षेत्र एवं साइलेंट जोन (हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर) में 60 डेसीबल से से अधिक आवाज में बजाने पर होगी कार्रवाई। गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं रायपुर पुलिस द्वारा शहर में शांति व्यवस्था स्थापित करने एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले में संचालित होने वाले डीजे धुमाल संचालकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें शहर के लगभग 70-80 डीजे/धुमाल संचालक उपस्थित हुए।


   शहर में संचालित डीजे धूमल संचालकों की ली गई बैठक उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए डीजे धुमाल संचालित करने की दी गई समझाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गए दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर होगी कार्यवाही। रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे बजाना वर्जित होगा। आवासी क्षेत्र रहवासी क्षेत्र एवं साइलेंट जोन (हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर) में 60 डेसीबल से से अधिक आवाज में बजाने पर होगी कार्रवाई। गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं रायपुर पुलिस द्वारा शहर में शांति व्यवस्था स्थापित करने एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले में संचालित होने वाले डीजे धुमाल संचालकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें शहर के लगभग 70-80 डीजे/धुमाल संचालक उपस्थित हुए।


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