सोना के नाम पर लगभग 01 दर्जन लोगों से करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले महिला सहित कुल 03 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार:

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प्रार्थी सहित अन्य 09 लोगों को कम दाम में सोना देने, सोने के व्यवसाय में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने तथा कम कैरेट के सोना को 23 कैरेट का बताकर बिक्री कर किये है लगभग 01 करोड़ रूपये की ठगी।

लोगों को अपने झांसे में लेने तथा शिकार बनाने हेतु महावीर नगर में खोल रखें थे ज्वेलरी दुकान। पीड़ित दुकान को देखकर आसानी से आ जाते थे आरोपियों के झांसे में।आरोपियान है मूलतः बलिया (उ.प्र.) के निवासी। आरोपियान पीड़ितों को अपना शिकार बनाकर रूपये प्राप्त कर हो गये थे फरार। घटना में संलिप्त 01 महिला आरोपी सहित कुल 03 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार।

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से ठगी की नगदी रकम 55,000/- रूपये, सोने के जेवरात कीमती लगभग 11,20,000/- रूपये तथा चांदी के जेवरात कीमती लगभग 90,000/- रूपये किया गया है जप्त। जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 12,65,000/- रूपये। घटना में संलिप्त मास्टर माइंड सहित कुल 02 आरोपी है फरार, जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के किये जा रहे है हर संभव प्रयास। आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 436/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।


प्रार्थी सहित अन्य 09 लोगों को कम दाम में सोना देने, सोने के व्यवसाय में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने तथा कम कैरेट के सोना को 23 कैरेट का बताकर बिक्री कर किये है लगभग 01 करोड़ रूपये की ठगी।

लोगों को अपने झांसे में लेने तथा शिकार बनाने हेतु महावीर नगर में खोल रखें थे ज्वेलरी दुकान। पीड़ित दुकान को देखकर आसानी से आ जाते थे आरोपियों के झांसे में।आरोपियान है मूलतः बलिया (उ.प्र.) के निवासी। आरोपियान पीड़ितों को अपना शिकार बनाकर रूपये प्राप्त कर हो गये थे फरार। घटना में संलिप्त 01 महिला आरोपी सहित कुल 03 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार।

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से ठगी की नगदी रकम 55,000/- रूपये, सोने के जेवरात कीमती लगभग 11,20,000/- रूपये तथा चांदी के जेवरात कीमती लगभग 90,000/- रूपये किया गया है जप्त। जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 12,65,000/- रूपये। घटना में संलिप्त मास्टर माइंड सहित कुल 02 आरोपी है फरार, जिनकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के किये जा रहे है हर संभव प्रयास। आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 436/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।


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