बीपीएल से परिवर्तित उपभोक्ताओं की शिकायतों पर बिजली कंपनी ने दी
राहत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बीपीएल से घरेलू श्रेणी
में परिवर्तित हुए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि को लेकर शिकायतें
प्राप्त हुई थीं। अतिरिक्त जमा सुरक्षा निधि को आगामी बिल में समायोजन कर
दिया जाए। बीपीएल श्रेणी से सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की सूची
में शामिल उपभाक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उनकी बिल में जोड़ी गई
अतिरिक्त सुरक्षा निधि को अब वसूल नहीं किया जाएगा। इस संबंधित में
अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बीपीएल से घरेलू श्रेणी में परिवर्तित हुए
उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन
शिकायतों पर समुचित विचार कर प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी
उपभोक्ता जो पहले बीपीएल श्रेणी में आते थे और जिनकी खपत बढ़ने से वे अब
सामान्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता में परिवर्तित हो गए हैं। उनके बिल में
जोड़ी गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को अभी वसूल नहीं किया जाएगा।
इस
श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में स्पष्टता न होने के कारण छत्तीसगढ़
राज्य नियामक आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त किया जाएगा। इस फैसले से बड़े
वर्ग को राहत मिलेगी, जिनके बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़ी गई थी। जिन
उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त सुरक्षा निधि सहित अक्टूबर माह में बिल जमा कर
दिया है, उनके आगामी बिल में समायोजन कर दिया जाए।
बीपीएल से परिवर्तित उपभोक्ताओं की शिकायतों पर बिजली कंपनी ने दी
राहत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बीपीएल से घरेलू श्रेणी
में परिवर्तित हुए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि को लेकर शिकायतें
प्राप्त हुई थीं। अतिरिक्त जमा सुरक्षा निधि को आगामी बिल में समायोजन कर
दिया जाए। बीपीएल श्रेणी से सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की सूची
में शामिल उपभाक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। उनकी बिल में जोड़ी गई
अतिरिक्त सुरक्षा निधि को अब वसूल नहीं किया जाएगा। इस संबंधित में
अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बीपीएल से घरेलू श्रेणी में परिवर्तित हुए
उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन
शिकायतों पर समुचित विचार कर प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी
उपभोक्ता जो पहले बीपीएल श्रेणी में आते थे और जिनकी खपत बढ़ने से वे अब
सामान्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता में परिवर्तित हो गए हैं। उनके बिल में
जोड़ी गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को अभी वसूल नहीं किया जाएगा।
इस
श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में स्पष्टता न होने के कारण छत्तीसगढ़
राज्य नियामक आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त किया जाएगा। इस फैसले से बड़े
वर्ग को राहत मिलेगी, जिनके बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़ी गई थी। जिन
उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त सुरक्षा निधि सहित अक्टूबर माह में बिल जमा कर
दिया है, उनके आगामी बिल में समायोजन कर दिया जाए।