रायपुर। केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम का पालन नहीं करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने मंदिर हसौद स्थित राधा इन्टरप्राइजेस के व्यापार प्रमाण पत्र को दो माह के लिये निलंबित करने के साथ इस अवधि में वाहनों की बिक्री बंद करने के लिए आदेशित किया है.
जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मोवा, रायपुर निवासी संजय पाण्डेय ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में 6 मार्च को लिखित शिकायत दिया था, जिसमें अनावेदक राधा इन्टरप्राइजेस द्वारा क्रय किए गए ट्रेक्टर का तीन माह बाद भी रजिस्ट्रेशन प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देने पर आवश्यक कार्रवाई करने आवेदन किया गया था.
रायपुर। केन्द्रीय मोटरयान नियम के नियम का पालन नहीं करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने मंदिर हसौद स्थित राधा इन्टरप्राइजेस के व्यापार प्रमाण पत्र को दो माह के लिये निलंबित करने के साथ इस अवधि में वाहनों की बिक्री बंद करने के लिए आदेशित किया है.
जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मोवा, रायपुर निवासी संजय पाण्डेय ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में 6 मार्च को लिखित शिकायत दिया था, जिसमें अनावेदक राधा इन्टरप्राइजेस द्वारा क्रय किए गए ट्रेक्टर का तीन माह बाद भी रजिस्ट्रेशन प्लेट और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देने पर आवश्यक कार्रवाई करने आवेदन किया गया था.



Journalist खबरीलाल














