Thana Pandri-Mowa :: ब्लैकमेलिंग के आरोप में पत्रकार गिरफ्तार:

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प्रार्थी अमित जायसवाल ने थाना पण्डरी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह मोवा रायपुर में रहता है तथा मेसर्स श्रिंग कंस्ट्रक्शन नामक फर्म का संचालक है। प्रार्थी अपने फर्म के माध्यम से छ.ग.शासन द्वारा समय-समय पर निकलने वाले निर्माण कार्याे का ठेका टेण्डर के माध्यम से प्राप्त करने के साथ ही छ.ग. शासन के अन्य बड़े कांट्रेक्टरो के कार्य भी पेटी में लेकर एवं विभागीय नियमानुसार सबलेट के आधार पर करता है।

लगभग एक वर्ष पूर्व प्रार्थी की मुलाकात एक पत्रकार से हुई जिसने स्वयं को एक समाचार पत्र का पत्रकार होना बताया था। इसी दौरान लगभग 3 माह पूर्व उक्त पत्रकार ने प्रार्थी को शासकीय कार्याे मे गड़बड़ी का हवाला देकर प्रार्थी से पैसे की मांग करने लगा। उसके बाद से पत्रकार द्वारा अपने मोबाईल नंबर 8319489535 से प्रार्थी को लगातार फोन तथा व्हॉट्सएप कॉल कर विभिन्न कार्याे मे फंसा दूंगा व अपने पेपर में छपवा दूंगा, तुम्हे बदनाम कर दूंगा, तुम्हारा काम बन्द करवा दूंगा, जांच बैठा दूंगा, कोर्ट मे जांच बैठाकर बर्बाद कर दूंगा, मुझसे सभी अधिकारी व अन्य ठेकेदार डरते है कहकर लगातार धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।

इस प्रकार पत्रकार ने प्रार्थी को ब्लैकमेल कर कुल 2,00,000/- रूपये वसूल कर लिया था तथा 20 लाख रूपये की मांग कर रहा था। मनोज पाण्डेय विभिन्न कन्सट्रक्शन साइट में जाकर वीडियो बनाता है तथा ठेकेदारों को भयभीत कर अवैध पैसा वसूली करता है। उक्त पत्रकार अपने समाचार पत्र की कुछ प्रतियां छाप कर भयादोहन कर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग करता है। जिस पर आरोपी पत्रकार के विरूद्ध थाना पण्डरी में अपराध क्रमांक 172/2023 धारा 384 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

आरोपी पत्रकार द्वारा लगातार पैसों की मांग करने पर प्रार्थी उसके बताये स्थान पर पैसे देने गया था जहां पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी द्वारा आरोपी को दिये गये कुल 5,00,000/- रूपये को बरामद किया गया। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा आरोपी को 2,00,000/- रूपये दिया था जिसमें से 1,50,000/- रूपये इस प्रकार आरोपी पत्रकार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित नगदी रकम 6,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 

आरोपी के विरूद्ध जिला कोण्डागांव के थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 127/2013 धारा 384 भादवि. एवं अपराध क्रमांक 34/2014 धारा 66क, 66ख सूचना प्रद्यौगिकी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध है  जिसमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है।


प्रार्थी अमित जायसवाल ने थाना पण्डरी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह मोवा रायपुर में रहता है तथा मेसर्स श्रिंग कंस्ट्रक्शन नामक फर्म का संचालक है। प्रार्थी अपने फर्म के माध्यम से छ.ग.शासन द्वारा समय-समय पर निकलने वाले निर्माण कार्याे का ठेका टेण्डर के माध्यम से प्राप्त करने के साथ ही छ.ग. शासन के अन्य बड़े कांट्रेक्टरो के कार्य भी पेटी में लेकर एवं विभागीय नियमानुसार सबलेट के आधार पर करता है।

लगभग एक वर्ष पूर्व प्रार्थी की मुलाकात एक पत्रकार से हुई जिसने स्वयं को एक समाचार पत्र का पत्रकार होना बताया था। इसी दौरान लगभग 3 माह पूर्व उक्त पत्रकार ने प्रार्थी को शासकीय कार्याे मे गड़बड़ी का हवाला देकर प्रार्थी से पैसे की मांग करने लगा। उसके बाद से पत्रकार द्वारा अपने मोबाईल नंबर 8319489535 से प्रार्थी को लगातार फोन तथा व्हॉट्सएप कॉल कर विभिन्न कार्याे मे फंसा दूंगा व अपने पेपर में छपवा दूंगा, तुम्हे बदनाम कर दूंगा, तुम्हारा काम बन्द करवा दूंगा, जांच बैठा दूंगा, कोर्ट मे जांच बैठाकर बर्बाद कर दूंगा, मुझसे सभी अधिकारी व अन्य ठेकेदार डरते है कहकर लगातार धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।

इस प्रकार पत्रकार ने प्रार्थी को ब्लैकमेल कर कुल 2,00,000/- रूपये वसूल कर लिया था तथा 20 लाख रूपये की मांग कर रहा था। मनोज पाण्डेय विभिन्न कन्सट्रक्शन साइट में जाकर वीडियो बनाता है तथा ठेकेदारों को भयभीत कर अवैध पैसा वसूली करता है। उक्त पत्रकार अपने समाचार पत्र की कुछ प्रतियां छाप कर भयादोहन कर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग करता है। जिस पर आरोपी पत्रकार के विरूद्ध थाना पण्डरी में अपराध क्रमांक 172/2023 धारा 384 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

आरोपी पत्रकार द्वारा लगातार पैसों की मांग करने पर प्रार्थी उसके बताये स्थान पर पैसे देने गया था जहां पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी द्वारा आरोपी को दिये गये कुल 5,00,000/- रूपये को बरामद किया गया। पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा आरोपी को 2,00,000/- रूपये दिया था जिसमें से 1,50,000/- रूपये इस प्रकार आरोपी पत्रकार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित नगदी रकम 6,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 

आरोपी के विरूद्ध जिला कोण्डागांव के थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 127/2013 धारा 384 भादवि. एवं अपराध क्रमांक 34/2014 धारा 66क, 66ख सूचना प्रद्यौगिकी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध है  जिसमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है।


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