दिनांक 14.06.2023 को थाना उरला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव बुधवारी बाजार नंदी चौरा के पास एक व्यक्ति अपने पास शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया।
पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रवि ध्रुव पिता बिसाहू राम ध्रुव उम्र 24 साल साकिन दुर्गा मंदिर के पास गाजी नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें सफेद रंग के झोला की तलाशी लेने पर झोला में देशी मसाला शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखे 35 पौवा देशी मसाला शराब कीमती लगभग 3850/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 237/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
दिनांक 14.06.2023 को थाना उरला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव बुधवारी बाजार नंदी चौरा के पास एक व्यक्ति अपने पास शराब रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया।
पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम रवि ध्रुव पिता बिसाहू राम ध्रुव उम्र 24 साल साकिन दुर्गा मंदिर के पास गाजी नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखें सफेद रंग के झोला की तलाशी लेने पर झोला में देशी मसाला शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से रखे 35 पौवा देशी मसाला शराब कीमती लगभग 3850/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 237/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।