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Chennai :: पूर्व डीजीपी राजेश दास को एक आईपीएस के यौन शोषण मामले में मिला 3 वर्ष का कारावास:

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चेन्नई. तमिलनाडु पुलिस के पूर्व स्पेशल महानिदेशक राजेश दास को अदालत ने यौन शोषण का दोषी माना है. दास पर एसपी लेवल की अपनी जूनियर साथी महिला आइपीएस अफसर ने फरवरी, 2021 में यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें दोषी मानते हुए विल्लुपुरम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें तीन साल कठोर कैद की सजा सुनाई है.

राजेश दास पर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. साथ ही कोर्ट ने चेंगलपट्टू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डी. कन्नन पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. उन पर पीड़िता की शिकायत को रोकने की कोशिश का आरोप है. महिला आइपीएस अधिकारी ने फरवरी, 2021 में आरोप लगाया था कि आइपीएस दास ने उनके यौन शोषण की कोशिश की है. महिला अधिकारी ने कहा कि दास ने यह कोशिश उस समय की थी, जब वे दोनों एकसाथ तत्कालीन मुख्यमंत्री ई. पलानीसामी की सुरक्षा ड्यूटी में राज्य के सेंट्रल जिलों के दौरे पर थे. तत्कालीन एआईएटीएमके सरकार ने इस आरोप के बाद दास को निलंबित कर दिया था और 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया था. दास उस समय तमिलनाडु पुलिस में स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर थे.


चेन्नई. तमिलनाडु पुलिस के पूर्व स्पेशल महानिदेशक राजेश दास को अदालत ने यौन शोषण का दोषी माना है. दास पर एसपी लेवल की अपनी जूनियर साथी महिला आइपीएस अफसर ने फरवरी, 2021 में यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसमें दोषी मानते हुए विल्लुपुरम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें तीन साल कठोर कैद की सजा सुनाई है.

राजेश दास पर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. साथ ही कोर्ट ने चेंगलपट्टू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डी. कन्नन पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. उन पर पीड़िता की शिकायत को रोकने की कोशिश का आरोप है. महिला आइपीएस अधिकारी ने फरवरी, 2021 में आरोप लगाया था कि आइपीएस दास ने उनके यौन शोषण की कोशिश की है. महिला अधिकारी ने कहा कि दास ने यह कोशिश उस समय की थी, जब वे दोनों एकसाथ तत्कालीन मुख्यमंत्री ई. पलानीसामी की सुरक्षा ड्यूटी में राज्य के सेंट्रल जिलों के दौरे पर थे. तत्कालीन एआईएटीएमके सरकार ने इस आरोप के बाद दास को निलंबित कर दिया था और 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया था. दास उस समय तमिलनाडु पुलिस में स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर थे.


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