पुलिस की बड़ी कार्रवाई..तांबा के कबाड़ से भरे पिकअप जब्त..जीएसटी विभाग में लगाया 5 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना:

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बिलासपुर। कबाड़ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
जिसमें पुलिस ने तांबा के कबाड़ से भरे 2 पिकअप को जब्त किया है। रायपुर से
आ रही पिकअप इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा निवासी सुनील रेलवानी की थी। जिसकी
जांच के बाद जीएसटी विभाग ने 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में छापामार कर 2 लाख 50 हजार रुपये का कबाड़ भी
ज़ब्त किया है।


पुलिस
को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील
रेलवानी तांबा से भरा हुआ कबाड़ 2 पिकअप के जरिए रायपुर की ओर से लेकर आ
रहा है। जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर चकरभाठा थाना में दोनो पिकअप को
रोककर चेक किया। दोनों पिकअप में अलग-अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का
बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था। जिसका जीएसटी बिल नहीं था।
बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था। मामले में धारा 102 की
कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग को सूचना दी गई। जीएसटी विभाग द्वारा जांच
के बाद जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी पर 5 लाख 50 हजार रुपये
का जुर्माना लगाया गया है।


बिलासपुर। कबाड़ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
जिसमें पुलिस ने तांबा के कबाड़ से भरे 2 पिकअप को जब्त किया है। रायपुर से
आ रही पिकअप इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा निवासी सुनील रेलवानी की थी। जिसकी
जांच के बाद जीएसटी विभाग ने 5 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम में छापामार कर 2 लाख 50 हजार रुपये का कबाड़ भी
ज़ब्त किया है।


पुलिस
को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया तिफरा थाना सिरगिट्टी निवासी सुनील
रेलवानी तांबा से भरा हुआ कबाड़ 2 पिकअप के जरिए रायपुर की ओर से लेकर आ
रहा है। जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर चकरभाठा थाना में दोनो पिकअप को
रोककर चेक किया। दोनों पिकअप में अलग-अलग बोरियों में करीब चार टन तांबे का
बाइंडिंग वायर का अनुपयोगी कबाड़ भरा हुआ था। जिसका जीएसटी बिल नहीं था।
बल्कि कच्चे बिल में परिवहन किया जा रहा था। मामले में धारा 102 की
कार्रवाई करते हुए जीएसटी विभाग को सूचना दी गई। जीएसटी विभाग द्वारा जांच
के बाद जीएसटी चोरी करना पाए जाने पर सुनील रेलवानी पर 5 लाख 50 हजार रुपये
का जुर्माना लगाया गया है।


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