जग्गी हत्याकांड के दो दोषियों ने कोर्ट में किया सरेंडर:

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रायपुर । रामावतार जग्गी हत्याकांड के 2 दोषियों ने कोर्ट
में सरेंडर कर दिया है। सोमवार को रायपुर में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार
सिन्हा की कोर्ट में शूटर चिमन सिंह और विनोद राठौड़ ने सरेंडर कर दिया है।
हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को 27 दोषियों की अपील खारिज कर दी थी और इनकी सजा
बरक़रार रखी थी। लेकिन इनमें से 5 को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।

अपने
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को सरेंडर के लिए 3 सप्ताह का
अतिरिक्त समय दिया था। जिनमें क्राइम ब्रांच के प्रभारी रहे आरसी त्रिवेदी,
तत्कालीन मौदहापारा थाना प्रभारी वीके पांडे, सीएसपी कोतवाली अमरीक सिंह
गिल, सूर्यकांत तिवारी सहित मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर के नाम शामिल
हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस
अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए
उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 28 दोषियों में से एक दोषी विक्रम शर्मा उर्फ
बुलटू पाठक की मौत हो चुकी है।

एनसीपी नेता रामावतार जग्गी
हत्याकांड में दोषी अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी,
राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह
गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह,
रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह
परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत)
विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर की ओर से अपील दायर की गई थी।

रामवतार
जग्गी के बेटे सतीश जग्गी रायपुर कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि, 10
और 11 तारीख के बीच में इन सभी दोषियों को सरेंडर करना था। मुझे आज खबर
मिली कि, 15 तारीख को 11 बजे सभी सरेंडर करेंगे। इसलिए मैं अपने वकीलों के
साथ यहां पहुंचा हूं और कोर्ट का 5 बजे तक का समय है। अगर सब नहीं आते तो
कोर्ट क्या निर्णय लेगा या देखने वाली बात होगी।

सुप्रीम कोर्ट से 5
दोषियों को राहत मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, मैंने अभी ऑर्डर नहीं
पढ़ा है। लेकिन इस केस में किसी को राहत मिले, मैं यह नहीं मानता, हां मोहलत
मिल सकती है। कुछ दिनों के लिए, कुछ कारणों से मोहलत मिल सकती है। लेकिन
राहत किसी को इस केस में नहीं मिल सकती यह मुझे पूरा विश्वास है।

अमित जोगी को लेकर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट
पूर्व
सीएम रहे अजित जोगी के बेटे और जेसीसीजे के मुखिया अमित जोगी को स्टे
मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, उन्हें स्टे नहीं मिला है, स्टे मैंने
लिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के शरण में जल्द से जल्द जाऊंगा। जैसे सारे
अभियुक्तों पर प्रकरण चलाए गए हैं, वैसे ही अमित जोगी पर भी प्रकरण चलेगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि, मुझे जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।


रायपुर । रामावतार जग्गी हत्याकांड के 2 दोषियों ने कोर्ट
में सरेंडर कर दिया है। सोमवार को रायपुर में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार
सिन्हा की कोर्ट में शूटर चिमन सिंह और विनोद राठौड़ ने सरेंडर कर दिया है।
हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को 27 दोषियों की अपील खारिज कर दी थी और इनकी सजा
बरक़रार रखी थी। लेकिन इनमें से 5 को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।

अपने
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को सरेंडर के लिए 3 सप्ताह का
अतिरिक्त समय दिया था। जिनमें क्राइम ब्रांच के प्रभारी रहे आरसी त्रिवेदी,
तत्कालीन मौदहापारा थाना प्रभारी वीके पांडे, सीएसपी कोतवाली अमरीक सिंह
गिल, सूर्यकांत तिवारी सहित मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर के नाम शामिल
हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस
अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए
उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 28 दोषियों में से एक दोषी विक्रम शर्मा उर्फ
बुलटू पाठक की मौत हो चुकी है।

एनसीपी नेता रामावतार जग्गी
हत्याकांड में दोषी अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी,
राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह
गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह,
रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह
परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत)
विक्रम शर्मा, जबवंत, विश्वनाथ राजभर की ओर से अपील दायर की गई थी।

रामवतार
जग्गी के बेटे सतीश जग्गी रायपुर कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि, 10
और 11 तारीख के बीच में इन सभी दोषियों को सरेंडर करना था। मुझे आज खबर
मिली कि, 15 तारीख को 11 बजे सभी सरेंडर करेंगे। इसलिए मैं अपने वकीलों के
साथ यहां पहुंचा हूं और कोर्ट का 5 बजे तक का समय है। अगर सब नहीं आते तो
कोर्ट क्या निर्णय लेगा या देखने वाली बात होगी।

सुप्रीम कोर्ट से 5
दोषियों को राहत मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, मैंने अभी ऑर्डर नहीं
पढ़ा है। लेकिन इस केस में किसी को राहत मिले, मैं यह नहीं मानता, हां मोहलत
मिल सकती है। कुछ दिनों के लिए, कुछ कारणों से मोहलत मिल सकती है। लेकिन
राहत किसी को इस केस में नहीं मिल सकती यह मुझे पूरा विश्वास है।

अमित जोगी को लेकर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट
पूर्व
सीएम रहे अजित जोगी के बेटे और जेसीसीजे के मुखिया अमित जोगी को स्टे
मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, उन्हें स्टे नहीं मिला है, स्टे मैंने
लिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के शरण में जल्द से जल्द जाऊंगा। जैसे सारे
अभियुक्तों पर प्रकरण चलाए गए हैं, वैसे ही अमित जोगी पर भी प्रकरण चलेगा।
मुझे पूरा विश्वास है कि, मुझे जल्द से जल्द न्याय मिलेगा।


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