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शातिर बदमाश संजय सिंह एक साल के लिए जिलाबदर:

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दुर्ग । जिले के शातिर बदमाश संजय सिंह राजपूत को एक साल के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर जिला बदर की कार्रवाई की गई। दुर्ग के साथ ही संजय सिंह को सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के अंदर हटने अथवा बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। संजय सिंह को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध होगा।

पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला व्दारां प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि  आरोपी व्दारा वर्ष 1994 से आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य को गंदी-गंदी गाली गलौच करना, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक चोंट पहुंचाना, अवैध शराब की बिकी, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली करना, जमीन दलाली कर आम जनता को आतंकित करना, डकैती, जुआं खिलाने के अपराध में संलिप्त रहा है। उसके विरूद्ध थाना मोहन नगर में 13 अपराधिक व प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गयी है, फिर भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। संजय सिंह को न्यायालय व्दारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने पर भी उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। बदमाश के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया है और जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी व्दारा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से संजय सिंह राजपूत को जिलाबदर किया गया है।


दुर्ग । जिले के शातिर बदमाश संजय सिंह राजपूत को एक साल के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर जिला बदर की कार्रवाई की गई। दुर्ग के साथ ही संजय सिंह को सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के अंदर हटने अथवा बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। संजय सिंह को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध होगा।

पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला व्दारां प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि  आरोपी व्दारा वर्ष 1994 से आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य को गंदी-गंदी गाली गलौच करना, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक चोंट पहुंचाना, अवैध शराब की बिकी, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली करना, जमीन दलाली कर आम जनता को आतंकित करना, डकैती, जुआं खिलाने के अपराध में संलिप्त रहा है। उसके विरूद्ध थाना मोहन नगर में 13 अपराधिक व प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गयी है, फिर भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। संजय सिंह को न्यायालय व्दारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने पर भी उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। बदमाश के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया है और जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी व्दारा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से संजय सिंह राजपूत को जिलाबदर किया गया है।


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