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Bilaspur Highcourt :: बार काउंसिल की परीक्षा पास नहीं की तो निरस्त होगा वकालत का लाइसेंस:

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बिलासपुर। अधिवक्ताओं को वकालत करने के लिये बार काउंसिल आफ इंडिया की परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। स्टेट बार काउंसिल ने यह सूचना जारी करते हुए बताया है कि अभी सिर्फ दो वर्ष की अवधि के लिये ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, ताकि इस अवधि के भीतर वकालत के बाद अधिवक्ता अखिल भारतीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लें।

ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने लॉ की परीक्षा वर्ष 2010  के पश्चात् उत्तीर्ण की है तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा नामांकित किया गया है,  उन सबके लिये परिषद कार्यालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रावधान के अनुसार वकालत किये जाने के लिएदो वर्ष की अवधि के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार अगर उक्त अधिवक्ता द्वारा अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई  है तथा प्रोविजनल सर्टिफिकेट की  समयावधि पूर्ण हो चुकी  है,  तो ऐसे अधिवक्ताओं को प्रदेश के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। 


बिलासपुर। अधिवक्ताओं को वकालत करने के लिये बार काउंसिल आफ इंडिया की परीक्षा पास करना आवश्यक होगा। स्टेट बार काउंसिल ने यह सूचना जारी करते हुए बताया है कि अभी सिर्फ दो वर्ष की अवधि के लिये ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, ताकि इस अवधि के भीतर वकालत के बाद अधिवक्ता अखिल भारतीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लें।

ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने लॉ की परीक्षा वर्ष 2010  के पश्चात् उत्तीर्ण की है तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा नामांकित किया गया है,  उन सबके लिये परिषद कार्यालय द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के प्रावधान के अनुसार वकालत किये जाने के लिएदो वर्ष की अवधि के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार अगर उक्त अधिवक्ता द्वारा अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई  है तथा प्रोविजनल सर्टिफिकेट की  समयावधि पूर्ण हो चुकी  है,  तो ऐसे अधिवक्ताओं को प्रदेश के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। 


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