भोपाल। राजधानी में विशेष न्यायालय द्वारा व्यापम द्वारा साल 2012 में आयोजित मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले में सुनवाई पूरी होने के बाद 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियो को 7-7 साल की सजा सहित 1 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इस वनरक्षक भर्ती परीक्षा में आरोपियों ने अपने स्थान पर सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पास की थी। यह फैसला सीबीआई व्यापम प्रकरण के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की कोर्ट ने दिया है। सीबीआई के लोक अभियोजक से मिली जानकारी के मुताबिक व्यापम द्वारा साल 2012 में मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें 4 उम्मीदवारो रामचित्र कौशल, भूप सिंह, शेर सिंह जाटव और राजेश सोलंकी ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को लिखित परीक्षा में बैठा कर परीक्षा पास की थी।
इस परीक्षा में चारो पास हो गए थे। बाद में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई ने छानबीन कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दोरान कोर्ट ने पेश किये गये कई गवाहों, दस्तावेजों और आर्टिकल्स के आधार पर चारों उम्मीदवारो रामचित्र कौशल, भूप सिंह, शेर सिंह जाटव तथा राजेश सोलंकी को दोषी करार देते हएु सात-सात 7-7 के कठोर कारावास सहित 10-10 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किये जाने का फैसला सुनाया है।
भोपाल। राजधानी में विशेष न्यायालय द्वारा व्यापम द्वारा साल 2012 में आयोजित मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले में सुनवाई पूरी होने के बाद 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियो को 7-7 साल की सजा सहित 1 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। इस वनरक्षक भर्ती परीक्षा में आरोपियों ने अपने स्थान पर सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पास की थी। यह फैसला सीबीआई व्यापम प्रकरण के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया की कोर्ट ने दिया है। सीबीआई के लोक अभियोजक से मिली जानकारी के मुताबिक व्यापम द्वारा साल 2012 में मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें 4 उम्मीदवारो रामचित्र कौशल, भूप सिंह, शेर सिंह जाटव और राजेश सोलंकी ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को लिखित परीक्षा में बैठा कर परीक्षा पास की थी।
इस परीक्षा में चारो पास हो गए थे। बाद में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सीबीआई ने छानबीन कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दोरान कोर्ट ने पेश किये गये कई गवाहों, दस्तावेजों और आर्टिकल्स के आधार पर चारों उम्मीदवारो रामचित्र कौशल, भूप सिंह, शेर सिंह जाटव तथा राजेश सोलंकी को दोषी करार देते हएु सात-सात 7-7 के कठोर कारावास सहित 10-10 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किये जाने का फैसला सुनाया है।