* *06 मार्च 2024 को दादी एवं पोती की की गई थी हत्या*
* *आरोपी चुमेन्द्र निषाद, पंकज निषाद एवं मार्शल राजपूत के व्दारा योजनाबद्ध तरीके से घटना को दिया गया अंजाम*
* *विवेचना के दौरान पॉलीग्राफ, ब्रेनमेपिंग एवं नार्को टेस्ट का भी किया गया प्रयोग*
* *अवैध संबंधों के जाहिर होने के भय से मुख्य आरोपी चुमेन्द्र निषाद व्दारा घटना को दिया गया था अंजाम*
*06 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी में वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी व्दारा हत्या कर दी गई थी।* वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। *घटना की सूचना पर एफएसएल, फिंगर प्रिंट, डॉग स्कॉट तथा वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम मौके पर पहुंची थी* । मृतिकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए *विवेचना हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में राजपत्रित अधिकारी एवं एसीसीयू के अधि./ कर्म. को शामिल किया गया।*टीम व्दारा घटना स्थल पर केम्प कर 62 सन्देहियों से पूछताछ की गई*। सन्देहियों का पूर्व आपराधिक रिकार्ड भी खंगाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के *उपरांत अहमदाबाद एवं रायपुर में सन्देहियों का ब्रेन मेपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया*। प्राप्त रिपोर्ट से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर प्रमुख सन्देहियों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें *चुमेन्द्र निषाद व्दारा अवैध संबंध की स्वीकारोक्ति की गई तथा सगाई के उपरांत अवैध संबंधों का खुलासा होने के भय से अपने शराब तस्करी के एक सहयोगी पंकज निषाद एवं एक अन्य आरोपी मार्शल राजपूत के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया*
घटना के दो आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है। तीसरा आरोपी मार्शल राजपूत जो फरार था उसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया है।
*प्रकरण में वरि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा गठित विशेष टीम, थाना पुलगांव एवं एसीसीयू के अधिकारी कर्मचारियों की संयुक्त टीम के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका रही।*
*गिरफ्तार आरोपी*- मार्शल राजपुत उम्र 29 साल कृपाल नगर कोहका जिला दुर्ग
*घटना का अपराध क्रमांकः 153/2024 धारा 302, 450, 201, 120 (बी) आईपीसी।*
* *06 मार्च 2024 को दादी एवं पोती की की गई थी हत्या*
* *आरोपी चुमेन्द्र निषाद, पंकज निषाद एवं मार्शल राजपूत के व्दारा योजनाबद्ध तरीके से घटना को दिया गया अंजाम*
* *विवेचना के दौरान पॉलीग्राफ, ब्रेनमेपिंग एवं नार्को टेस्ट का भी किया गया प्रयोग*
* *अवैध संबंधों के जाहिर होने के भय से मुख्य आरोपी चुमेन्द्र निषाद व्दारा घटना को दिया गया था अंजाम*
*06 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी में वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी व्दारा हत्या कर दी गई थी।* वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। *घटना की सूचना पर एफएसएल, फिंगर प्रिंट, डॉग स्कॉट तथा वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम मौके पर पहुंची थी* । मृतिकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए *विवेचना हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में राजपत्रित अधिकारी एवं एसीसीयू के अधि./ कर्म. को शामिल किया गया।*टीम व्दारा घटना स्थल पर केम्प कर 62 सन्देहियों से पूछताछ की गई*। सन्देहियों का पूर्व आपराधिक रिकार्ड भी खंगाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के *उपरांत अहमदाबाद एवं रायपुर में सन्देहियों का ब्रेन मेपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया*। प्राप्त रिपोर्ट से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर प्रमुख सन्देहियों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें *चुमेन्द्र निषाद व्दारा अवैध संबंध की स्वीकारोक्ति की गई तथा सगाई के उपरांत अवैध संबंधों का खुलासा होने के भय से अपने शराब तस्करी के एक सहयोगी पंकज निषाद एवं एक अन्य आरोपी मार्शल राजपूत के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया*
घटना के दो आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है। तीसरा आरोपी मार्शल राजपूत जो फरार था उसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल किया गया है।
*प्रकरण में वरि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा गठित विशेष टीम, थाना पुलगांव एवं एसीसीयू के अधिकारी कर्मचारियों की संयुक्त टीम के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका रही।*
*गिरफ्तार आरोपी*- मार्शल राजपुत उम्र 29 साल कृपाल नगर कोहका जिला दुर्ग
*घटना का अपराध क्रमांकः 153/2024 धारा 302, 450, 201, 120 (बी) आईपीसी।*



Journalist खबरीलाल














