Breaking News

News (खबरीलाल न्यूज़) : जिले के मत्स्य पालकों के लिए राहत : सरकारी सुविधाओं हेतु NFDP पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी:

post

उत्तर बस्तर कांकेर ।

      शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान
समृद्धि सह योजना के तहत विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए
एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। एन.एफ.डी.पी. का मुख्य
उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए
कार्य आधारित पहचान के डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को
औपचारिक रूप देना है।

सहायक संचालक मछलीपालन ने बताया कि
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् मत्स्य पालन अन्तर्गत संचालित
समस्त योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य
होगा। उन्होंने बताया कि उक्त कार्य अन्तर्गत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं
मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेन्टर
(च्वाईस सेन्टर) के माध्यम से किया जाना है। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली
पालन कार्य में संलग्न है तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा।
पंजीयन के पश्चात् मत्स्य विभाग से सत्यापन के बाद उनके बैंक खातें में 80
रूपये शासन की ओर से प्राप्त होंगे तथा कॉमन सर्विस सेन्टर को उनके
प्रत्येक एन्ट्री पर 20 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन हेतु
मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर
के साथ कॉमन सर्विस सेन्टर (च्वाईस सेन्टर) में एन्ट्री कार्य कराना होगा।
इसके अलावा पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य
होगा। पंजीयन पश्चात् प्रारंभ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा
कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात् स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया
जाएगा।

उन्होंने बताया यह भी बताया कि जिले में पंजीयन का कार्य
प्रारम्भ हो चुका है तथा वर्तमान स्थिति तक कॉमन सर्विस सेन्टर (च्वाईस
सेन्टर) द्वारा 2350 मत्स्य कृषकों का पंजीयन किया जा चुका है। उन्होंने
जिले के सभी मत्स्य कृषकों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है।


उत्तर बस्तर कांकेर ।

      शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान
समृद्धि सह योजना के तहत विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए
एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। एन.एफ.डी.पी. का मुख्य
उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए
कार्य आधारित पहचान के डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को
औपचारिक रूप देना है।

सहायक संचालक मछलीपालन ने बताया कि
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् मत्स्य पालन अन्तर्गत संचालित
समस्त योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य
होगा। उन्होंने बताया कि उक्त कार्य अन्तर्गत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं
मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेन्टर
(च्वाईस सेन्टर) के माध्यम से किया जाना है। यदि परिवार के सभी सदस्य मछली
पालन कार्य में संलग्न है तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा।
पंजीयन के पश्चात् मत्स्य विभाग से सत्यापन के बाद उनके बैंक खातें में 80
रूपये शासन की ओर से प्राप्त होंगे तथा कॉमन सर्विस सेन्टर को उनके
प्रत्येक एन्ट्री पर 20 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन हेतु
मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर
के साथ कॉमन सर्विस सेन्टर (च्वाईस सेन्टर) में एन्ट्री कार्य कराना होगा।
इसके अलावा पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य
होगा। पंजीयन पश्चात् प्रारंभ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा तथा
कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात् स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया
जाएगा।

उन्होंने बताया यह भी बताया कि जिले में पंजीयन का कार्य
प्रारम्भ हो चुका है तथा वर्तमान स्थिति तक कॉमन सर्विस सेन्टर (च्वाईस
सेन्टर) द्वारा 2350 मत्स्य कृषकों का पंजीयन किया जा चुका है। उन्होंने
जिले के सभी मत्स्य कृषकों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है।


...
...
...
...
...
...
Sidebar Banner
Sidebar Banner
Sidebar Banner
Sidebar Banner