जशपुर जिला के चौकी दोकड़ा क्षेत्र के एक ग्राम का प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2025 को चौकी दोकड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 साल 10 माह की कक्षा 11 वीं में एक स्कूल में पढ़ाई करती है, वह घर से स्कूल रोज आना-जाना करती है। प्रार्थी की पुत्री का दिनांक 13.12.2025 को अर्द्धवार्षिक परीक्षा होने से वह स्वयं अपनी पुत्री को परीक्षा लिखने हेतु स्कूल छोड़ने गया था, शाम को अपनी पुत्री को वापस लाने गया तो उसकी पुत्री स्कूल में नहीं मिली, प्रार्थी द्वारा उसकी सहेलियों से पूछने पर पता चला कि वह परीक्षा में नहीं बैठी थी, प्रार्थी द्वारा अपनी पुत्री का आस-पास रिष्तेदारी में पता किया पता नहीं चला। प्रार्थी की पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने के संदेह पर चौकी दोकड़ा में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 05.01.2026 को नाबालिग पीड़िता स्वतः परिजनों के साथ चौकी में उपस्थित आई, उसका महिला पुलिस अधिकारी के जरिये माननीय न्यायालय में कथन लिया गया, इस दौरान पीड़िता बताई कि दिनांक 13.12.2025 को इसके जीजा रोहित कुमार सिदार अपने साथी ओम प्रकाश सिदार के साथ मोटर सायकल से इसके पास आये और कुछ काम है कहकर अपने साथ मोटर सायकल में बैठाकर उसे कोरबा ले गये। रात्रि में रोहित कुमार सिदार पीड़िता को अपने साथ एक रिष्तेदार के यहां रखा था। दूसरे दिन दिनांक 14.12.2025 को ओमप्रकाश सिदार मोटर सायकल को वापस लेकर जा रहा हूं कहकर वहां से चला गया। तब कोरबा से जीजा रोहित कुमार सिदार ने पीड़िता को ट्रेन में बैठाकर जालंधर तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ले गया और पीड़िता को पत्नी बताकर वहां एक तंबू में रखा था। पीड़िता का जीजा रोहित कुमार सिदार वहां राजमिस्त्री का काम करता था और नाबालिग पीड़िता लेबर का काम करती थी। इसी दौरान नाबालिग से उसका जीजा ने शादी का झांसा देकर करीब 05-06 दिनों तक दुष्कर्म किया। प्रकरण में धारा 96, 64(1) एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई।
जशपुर जिला के चौकी दोकड़ा क्षेत्र के एक ग्राम का प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2025 को चौकी दोकड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 साल 10 माह की कक्षा 11 वीं में एक स्कूल में पढ़ाई करती है, वह घर से स्कूल रोज आना-जाना करती है। प्रार्थी की पुत्री का दिनांक 13.12.2025 को अर्द्धवार्षिक परीक्षा होने से वह स्वयं अपनी पुत्री को परीक्षा लिखने हेतु स्कूल छोड़ने गया था, शाम को अपनी पुत्री को वापस लाने गया तो उसकी पुत्री स्कूल में नहीं मिली, प्रार्थी द्वारा उसकी सहेलियों से पूछने पर पता चला कि वह परीक्षा में नहीं बैठी थी, प्रार्थी द्वारा अपनी पुत्री का आस-पास रिष्तेदारी में पता किया पता नहीं चला। प्रार्थी की पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने के संदेह पर चौकी दोकड़ा में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 05.01.2026 को नाबालिग पीड़िता स्वतः परिजनों के साथ चौकी में उपस्थित आई, उसका महिला पुलिस अधिकारी के जरिये माननीय न्यायालय में कथन लिया गया, इस दौरान पीड़िता बताई कि दिनांक 13.12.2025 को इसके जीजा रोहित कुमार सिदार अपने साथी ओम प्रकाश सिदार के साथ मोटर सायकल से इसके पास आये और कुछ काम है कहकर अपने साथ मोटर सायकल में बैठाकर उसे कोरबा ले गये। रात्रि में रोहित कुमार सिदार पीड़िता को अपने साथ एक रिष्तेदार के यहां रखा था। दूसरे दिन दिनांक 14.12.2025 को ओमप्रकाश सिदार मोटर सायकल को वापस लेकर जा रहा हूं कहकर वहां से चला गया। तब कोरबा से जीजा रोहित कुमार सिदार ने पीड़िता को ट्रेन में बैठाकर जालंधर तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ले गया और पीड़िता को पत्नी बताकर वहां एक तंबू में रखा था। पीड़िता का जीजा रोहित कुमार सिदार वहां राजमिस्त्री का काम करता था और नाबालिग पीड़िता लेबर का काम करती थी। इसी दौरान नाबालिग से उसका जीजा ने शादी का झांसा देकर करीब 05-06 दिनों तक दुष्कर्म किया। प्रकरण में धारा 96, 64(1) एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई।



Journalist खबरीलाल














