दुर्ग पुलिस । प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के प्रकरण में 02 महिला आरोपिया गिरफ्तार। आर्थिक सहायता, इलाज एवं बीमारी दूर करने के नाम पर दिया जा रहा था प्रलोभन। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही। आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
दिनांक 01.02.2026 को प्रार्थिया रूखमणी पाण्डेय, उम्र 36 वर्ष, निवासी पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा थाना पुरानी भिलाई में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि वह घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का कार्य करती है।
प्रार्थिया के अनुसार दिनांक 25.01.2026 (रविवार) को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर आईं, जिनके द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने एवं आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया द्वारा सहमति नहीं देने पर वे महिलाएं चली गई थीं।
दिनांक 01.02.2026 को वही दोनों महिलाएं पुनः प्रार्थिया के घर आईं और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने, आर्थिक सहायता, इलाज एवं बेटी की शादी में सहयोग देने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया एवं परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण में अपराध क्रमांक 71/2026 धारा 299 बीएनएस एवं धारा 04 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
दुर्ग पुलिस । प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के प्रकरण में 02 महिला आरोपिया गिरफ्तार। आर्थिक सहायता, इलाज एवं बीमारी दूर करने के नाम पर दिया जा रहा था प्रलोभन। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही। आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
दिनांक 01.02.2026 को प्रार्थिया रूखमणी पाण्डेय, उम्र 36 वर्ष, निवासी पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा थाना पुरानी भिलाई में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि वह घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का कार्य करती है।
प्रार्थिया के अनुसार दिनांक 25.01.2026 (रविवार) को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर आईं, जिनके द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने एवं आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया द्वारा सहमति नहीं देने पर वे महिलाएं चली गई थीं।
दिनांक 01.02.2026 को वही दोनों महिलाएं पुनः प्रार्थिया के घर आईं और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने, आर्थिक सहायता, इलाज एवं बेटी की शादी में सहयोग देने का प्रलोभन दिया गया। प्रार्थिया एवं परिजनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्पश्चात प्रार्थिया द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रकरण में अपराध क्रमांक 71/2026 धारा 299 बीएनएस एवं धारा 04 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार किया गया।


Journalist खबरीलाल















