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Koriya (खबरीलाल न्यूज़) :: रसोई गैस, पेट्रोल एयर डीजल को लेकर उड़ी अफवाह...:

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कोरिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष से जुड़ी अफवाहों के बीच जिले में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने गैस वितरक एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में कलेक्टर ने सभी गैस एजेंसियों से घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था और कीमतों की जानकारी ली। एजेंसियों ने बताया कि जिले में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग पर होगी कड़ी कार्यवाही कलेक्टर त्रिपाठी ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि सिलेंडर की डिलीवरी बुकिंग तिथि के अनुक्रम और श्फर्स्ट कम-फर्स्ट सर्वश् के आधार पर की जाए तथा प्रत्येक डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी उपभोक्ता को 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर जारी नहीं किया जयेगा।


कोरिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष से जुड़ी अफवाहों के बीच जिले में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे ने गैस वितरक एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में कलेक्टर ने सभी गैस एजेंसियों से घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था और कीमतों की जानकारी ली। एजेंसियों ने बताया कि जिले में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।

अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग पर होगी कड़ी कार्यवाही कलेक्टर त्रिपाठी ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक कीमत पर बिक्री जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि सिलेंडर की डिलीवरी बुकिंग तिथि के अनुक्रम और श्फर्स्ट कम-फर्स्ट सर्वश् के आधार पर की जाए तथा प्रत्येक डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी उपभोक्ता को 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर जारी नहीं किया जयेगा।


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