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RMC (खबरीलाल न्यूज़) :: नगर निगम जोन क्रमांक 8 राजस्व विभाग की टीम बकायेदारों को 30 अप्रैल तक बकाया जमा करने हेतु कर रहे हैं मैसेज :

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नगर निगम जोन  क्रमांक 8 राजस्व विभाग की टीम नगर निगम के सभी 7 वार्डों के समस्त बकायादारों के मोबाइल पर बकाया की जानकारी मेसेज देकर उन्हें तत्काल आज बिना अधिभार देय अंतिम नियत तिथि 30 अप्रैल 2026 गुरूवार को रायपुर नगर निगम को देय सम्पूर्ण बकाया अदा करने लगातार प्रेरित कर रही है।


रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8   राजस्व विभाग की टीम के सभी राजस्व कर्मचारियों की टीम नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के निर्देश पर जोन 8 जोन सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के मार्गनिर्देशन में नगर निगम जोन 8 अंतर्गत सभी 7 वार्डों के समस्त  बकायादारों को मोबाइल पर फोन और मैसेज कर उन्हें नगर पालिक निगम रायपुर के राजस्व विभाग को देय सम्पूर्ण बकाया राशि को तत्काल आज बिना अधिभार राशि नियत अंतिम तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को अदा करने रायपुर नगर पालिक निगम के हित में लगातार अभियान चलाकर प्रेरित कर रही है।  अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही नगर पालिक निगम अधिनियम अंतर्गत शासन के प्रावधानों के अनुसार करने की स्पष्ट चेतावनी से भी उन्हें लगातार अवगत करवा रही है .


नगर निगम जोन  क्रमांक 8 राजस्व विभाग की टीम नगर निगम के सभी 7 वार्डों के समस्त बकायादारों के मोबाइल पर बकाया की जानकारी मेसेज देकर उन्हें तत्काल आज बिना अधिभार देय अंतिम नियत तिथि 30 अप्रैल 2026 गुरूवार को रायपुर नगर निगम को देय सम्पूर्ण बकाया अदा करने लगातार प्रेरित कर रही है।


रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8   राजस्व विभाग की टीम के सभी राजस्व कर्मचारियों की टीम नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के निर्देश पर जोन 8 जोन सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के मार्गनिर्देशन में नगर निगम जोन 8 अंतर्गत सभी 7 वार्डों के समस्त  बकायादारों को मोबाइल पर फोन और मैसेज कर उन्हें नगर पालिक निगम रायपुर के राजस्व विभाग को देय सम्पूर्ण बकाया राशि को तत्काल आज बिना अधिभार राशि नियत अंतिम तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को अदा करने रायपुर नगर पालिक निगम के हित में लगातार अभियान चलाकर प्रेरित कर रही है।  अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही नगर पालिक निगम अधिनियम अंतर्गत शासन के प्रावधानों के अनुसार करने की स्पष्ट चेतावनी से भी उन्हें लगातार अवगत करवा रही है .


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