▪️ आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय कर अर्जित लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य की 16.68 एकड़ कृषि भूमि चिन्हित कर फ्रीज की गई
▪️ आरोपी के विरुद्ध पूर्व से NDPS Act के विभिन्न प्रकरणों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज, लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्तता प्रमाणित
▪️ NDPS Act की धारा 68(F) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, SAFEMA/NDPS कोर्ट मुंबई द्वारा संपत्ति फ्रीज करने की वैधानिक कार्यवाही की गई
▪️ अवैध मादक पदार्थ के कारोबार से अर्जित संपत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दुर्ग पुलिस द्वारा सतत वैधानिक कार्रवाई जारी
संक्षिप्त विवरण :
थाना धमधा क्षेत्र अंतर्गत मनोज साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा का विक्रय कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जांच के दौरान आरोपी के विरुद्ध थाना धमधा के अपराध क्रमांक 150/2001, 166/2002, 50/2005, 25/2013, 89/2016, 263/2016 तथा थाना कुम्हारी के अपराध क्रमांक 138/2020 धारा 20(बी), 27(ए) NDPS Act के तहत पंजीबद्ध पाए गए।
विवेचना में यह स्थापित हुआ कि आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ के कारोबार से अर्जित आय से ग्राम धमधा, राजपुर एवं परपोडी क्षेत्र में कुल 16.68 एकड़ कृषि भूमि (अनुमानित मूल्य लगभग ₹8,00,00,000/-) अर्जित की गई है। उक्त संपत्ति को NDPS Act की धारा 68(F) के तहत सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEMA/NDPS, राजस्व विभाग, भारत सरकार, मुंबई द्वारा विधिवत फ्रीज किए जाने की कार्रवाई की गई है।
▪️ घटना का कारण :
अवैध मादक पदार्थ गांजा का विक्रय कर आर्थिक लाभ अर्जित करना
▪️ घटनास्थल :
ग्राम धमधा, राजपुर एवं परपोडी, जिला दुर्ग
▪️ आरोपी का विवरण :
- मनोज साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुर, थाना धमधा, जिला दुर्ग
▪️ जप्ती सामग्री :
- 16.68 एकड़ कृषि भूमि (अनुमानित मूल्य ₹8 करोड़)
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना धमधा पुलिस टीम एवं संबंधित राजस्व/विधिक प्राधिकरण की समन्वित भूमिका रही, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन एवं वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ के कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों एवं उनकी अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
▪️ आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा विक्रय कर अर्जित लगभग 8 करोड़ रुपये मूल्य की 16.68 एकड़ कृषि भूमि चिन्हित कर फ्रीज की गई
▪️ आरोपी के विरुद्ध पूर्व से NDPS Act के विभिन्न प्रकरणों में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज, लगातार अवैध गतिविधियों में संलिप्तता प्रमाणित
▪️ NDPS Act की धारा 68(F) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, SAFEMA/NDPS कोर्ट मुंबई द्वारा संपत्ति फ्रीज करने की वैधानिक कार्यवाही की गई
▪️ अवैध मादक पदार्थ के कारोबार से अर्जित संपत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दुर्ग पुलिस द्वारा सतत वैधानिक कार्रवाई जारी
संक्षिप्त विवरण :
थाना धमधा क्षेत्र अंतर्गत मनोज साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा का विक्रय कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जांच के दौरान आरोपी के विरुद्ध थाना धमधा के अपराध क्रमांक 150/2001, 166/2002, 50/2005, 25/2013, 89/2016, 263/2016 तथा थाना कुम्हारी के अपराध क्रमांक 138/2020 धारा 20(बी), 27(ए) NDPS Act के तहत पंजीबद्ध पाए गए।
विवेचना में यह स्थापित हुआ कि आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ के कारोबार से अर्जित आय से ग्राम धमधा, राजपुर एवं परपोडी क्षेत्र में कुल 16.68 एकड़ कृषि भूमि (अनुमानित मूल्य लगभग ₹8,00,00,000/-) अर्जित की गई है। उक्त संपत्ति को NDPS Act की धारा 68(F) के तहत सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEMA/NDPS, राजस्व विभाग, भारत सरकार, मुंबई द्वारा विधिवत फ्रीज किए जाने की कार्रवाई की गई है।
▪️ घटना का कारण :
अवैध मादक पदार्थ गांजा का विक्रय कर आर्थिक लाभ अर्जित करना
▪️ घटनास्थल :
ग्राम धमधा, राजपुर एवं परपोडी, जिला दुर्ग
▪️ आरोपी का विवरण :
- मनोज साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुर, थाना धमधा, जिला दुर्ग
▪️ जप्ती सामग्री :
- 16.68 एकड़ कृषि भूमि (अनुमानित मूल्य ₹8 करोड़)
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना धमधा पुलिस टीम एवं संबंधित राजस्व/विधिक प्राधिकरण की समन्वित भूमिका रही, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन एवं वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ के कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों एवं उनकी अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।



Journalist खबरीलाल














