आधार कार्ड जितना जरूरी डॉक्यूमेंट है, उतना ही जरूरी है उसमें नाम का सही होना। हालांकि कई बार शादी, तलाक या व्यक्तिगत कारणों से आधार कार्ड में नाम बदलवाना पड़ता है। कुछ समय पहले तक आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए लोगों को सख्त नियमों और ऑनलाइन आवेदनों के बार-बार रिजेक्ट होने जैसी दिक्कतों को झेलना पड़ता था। इस परेशानी को समझते हुए UIDAI ने नाम बदलने के पूरे प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है।
ऐसा नहीं है कि नाम बदलने का प्रोसेस पहले ऑनलाइन उपलब्ध नहीं था लेकन अब इसे डॉक्यूमेंट्स के मामले में आसान बनाया गया है। अब आप ऑनलाइन चंद स्टेप्स को फॉलो कर आधार कार्ड में अपना नाम बदलाव सकते हैं। आधार में पहले भी ऑनलाइन नाम बदलवाने की सुविधा थी लेकिन पहले ऑनलाइन सिर्फ नाम की स्पेलिंग में या टाइपो आदि को सुधरवाया जा सकता था। नियमों और डॉक्यूमेंट्स के साफ न होने की वजह से शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के कई ऑनलाइन आवेदन खारिज हो जाते थे।
इसके अलावा जिंदगी में सिर्फ दो बार नाम बदल पाने की शर्त के चलते लोग गलती करने से बचते थे। अब UIDAI की ओर से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को साफ कर दिया गया है, जिससे आवेदन रिजेक्ट होना कम हो जाने चाहिए।
ऑनलाइन कैसे अपडेट करें नाम -
1.अपना नाम अपडेट करने के लिए आपको UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर जाना होगा।
2. अब अपने आधार नंबर और स्क्रीन पर दिखने वाले कोड की मदद से कैप्चा कोड डालकर Login with OTP पर क्लिक करें।
3. आपको रजिस्टर्ड नंबर पर 6 अंकों का OTP मिलेगा, उसे दर्ज करके पोर्टल में लॉग-इन करें।
4. डैशबोर्ड पर मौजूद सर्विसेज में Name / Gender / Date of Birth & Address Update का ऑप्शन चुनें।
5. अगले पेज पर Update Aadhaar Online पर क्लिक करें।
6. लिस्ट में से Name वाले ऑप्शन पर टिक करें और Proceed to Update Aadhaar पर क्लिक करें।
7. अपना नया और सही नाम भरे।
8. जो भी वजह है उसके अनुसार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की साफ और स्कैंड कॉपी अपलोड कर दें।
9. भरी हुई डिटेल को चेक करें और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर जाएं।
10. 75 रुपये के शुल्क का भुगतान करें।
पेमेंट सफल होने पर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे संभालकर रखें, इसी से आप आवेदन का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे।
ध्यान रखने वाली बातें
- अगर आप शादी के बाद नाम या सरनेम बदलवा रहे हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना जरूरी है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट पर आवेदक की फोटो नहीं है, तो पुराने नाम वाला एक अन्य वैध फोटो पहचान पत्र साथ लगाना होगा।
- वहीं तलाक के बाद नाम अपडेट कराना है, तो फैमिली कोर्ट द्वारा जारी तलाक की डिक्री देनी होगी। इस पर फोटो न होने की स्थिति में फोटो वाला पुराना पहचान पत्र देना होगा।
- अगर आप शादी या तलाक के बिना ही पहला नाम या पूरा नाम बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ भारत सरकार का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन ही मान्य होगा। ध्यान रहे कि गजट नोटिफिकेशन सिर्फ नाम बदलने के लिए स्वीकार्य है, पते या जन्मतिथि में बदलाव के लिए नहीं।
आधार कार्ड जितना जरूरी डॉक्यूमेंट है, उतना ही जरूरी है उसमें नाम का सही होना। हालांकि कई बार शादी, तलाक या व्यक्तिगत कारणों से आधार कार्ड में नाम बदलवाना पड़ता है। कुछ समय पहले तक आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए लोगों को सख्त नियमों और ऑनलाइन आवेदनों के बार-बार रिजेक्ट होने जैसी दिक्कतों को झेलना पड़ता था। इस परेशानी को समझते हुए UIDAI ने नाम बदलने के पूरे प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है।
ऐसा नहीं है कि नाम बदलने का प्रोसेस पहले ऑनलाइन उपलब्ध नहीं था लेकन अब इसे डॉक्यूमेंट्स के मामले में आसान बनाया गया है। अब आप ऑनलाइन चंद स्टेप्स को फॉलो कर आधार कार्ड में अपना नाम बदलाव सकते हैं। आधार में पहले भी ऑनलाइन नाम बदलवाने की सुविधा थी लेकिन पहले ऑनलाइन सिर्फ नाम की स्पेलिंग में या टाइपो आदि को सुधरवाया जा सकता था। नियमों और डॉक्यूमेंट्स के साफ न होने की वजह से शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के कई ऑनलाइन आवेदन खारिज हो जाते थे।
इसके अलावा जिंदगी में सिर्फ दो बार नाम बदल पाने की शर्त के चलते लोग गलती करने से बचते थे। अब UIDAI की ओर से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को साफ कर दिया गया है, जिससे आवेदन रिजेक्ट होना कम हो जाने चाहिए।
ऑनलाइन कैसे अपडेट करें नाम -
1.अपना नाम अपडेट करने के लिए आपको UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर जाना होगा।
2. अब अपने आधार नंबर और स्क्रीन पर दिखने वाले कोड की मदद से कैप्चा कोड डालकर Login with OTP पर क्लिक करें।
3. आपको रजिस्टर्ड नंबर पर 6 अंकों का OTP मिलेगा, उसे दर्ज करके पोर्टल में लॉग-इन करें।
4. डैशबोर्ड पर मौजूद सर्विसेज में Name / Gender / Date of Birth & Address Update का ऑप्शन चुनें।
5. अगले पेज पर Update Aadhaar Online पर क्लिक करें।
6. लिस्ट में से Name वाले ऑप्शन पर टिक करें और Proceed to Update Aadhaar पर क्लिक करें।
7. अपना नया और सही नाम भरे।
8. जो भी वजह है उसके अनुसार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की साफ और स्कैंड कॉपी अपलोड कर दें।
9. भरी हुई डिटेल को चेक करें और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर जाएं।
10. 75 रुपये के शुल्क का भुगतान करें।
पेमेंट सफल होने पर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे संभालकर रखें, इसी से आप आवेदन का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे।
ध्यान रखने वाली बातें
- अगर आप शादी के बाद नाम या सरनेम बदलवा रहे हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना जरूरी है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट पर आवेदक की फोटो नहीं है, तो पुराने नाम वाला एक अन्य वैध फोटो पहचान पत्र साथ लगाना होगा।
- वहीं तलाक के बाद नाम अपडेट कराना है, तो फैमिली कोर्ट द्वारा जारी तलाक की डिक्री देनी होगी। इस पर फोटो न होने की स्थिति में फोटो वाला पुराना पहचान पत्र देना होगा।
- अगर आप शादी या तलाक के बिना ही पहला नाम या पूरा नाम बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ भारत सरकार का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन ही मान्य होगा। ध्यान रहे कि गजट नोटिफिकेशन सिर्फ नाम बदलने के लिए स्वीकार्य है, पते या जन्मतिथि में बदलाव के लिए नहीं।


Journalist खबरीलाल















