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Commissionerate Raipur (खबरीलाल न्यूज़) :: तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 02 व्यक्तियों राजेन्द्र साहू व रूपेश पासी पर की गई कार्यवाही:

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khabrilalDCP CENTRAL ZONE। तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 02 व्यक्तियों  राजेन्द्र साहू व रूपेश पासी पर की गई कार्यवाही। बिना अनुमति एवं निर्धारित समय-सीमा के बाद डीजे संचालन पर कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5, 15 के तहत कार्यवाही। डीजे वाहन जब्त, कुल दो व्यक्तियों पर की गई कार्यवाही।

पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र रायपुर तारकेश्वर पटेल द्वारा मध्य क्षेत्र के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वाले व्यक्तियों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

इसी तारतम्य में दिनांक 13.09.2026 को थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत जनता कालोनी, राजेन्द्र नगर एवं जोगी बंगला सिविल लाईन के पास डीजे संचालक राजेन्द्र साहू एवं रूपेश पासी के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर कोलाहल अधिनियम की धारा 04, 05, 15 के तहत कार्यवाही किया गया है।



khabrilalDCP CENTRAL ZONE। तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 02 व्यक्तियों  राजेन्द्र साहू व रूपेश पासी पर की गई कार्यवाही। बिना अनुमति एवं निर्धारित समय-सीमा के बाद डीजे संचालन पर कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5, 15 के तहत कार्यवाही। डीजे वाहन जब्त, कुल दो व्यक्तियों पर की गई कार्यवाही।

पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र रायपुर तारकेश्वर पटेल द्वारा मध्य क्षेत्र के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वाले व्यक्तियों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

इसी तारतम्य में दिनांक 13.09.2026 को थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत जनता कालोनी, राजेन्द्र नगर एवं जोगी बंगला सिविल लाईन के पास डीजे संचालक राजेन्द्र साहू एवं रूपेश पासी के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर कोलाहल अधिनियम की धारा 04, 05, 15 के तहत कार्यवाही किया गया है।


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