थाना : उतई, जिला दुर्ग। पिता की हत्या के प्रकरण में आरोपी डोमन लाल को आजीवन कारावास, दुर्ग पुलिस की अच्छी विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली दोषसिद्धि। थाना उतई के अपराध क्रमांक 428/2025 में अपर सत्र न्यायालय, पाटन द्वारा दिनांक 16.10.2026 को आरोपी को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उतई निरीक्षक महेश ध्रुव द्वारा की गई तथा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री शेखर वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने निर्णय पारित किया। आरोपी डोमन लाल यदु, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाड़ाडीह चौक, थाना उतई, जिला दुर्ग को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 05 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। प्रकरण में पुलिस की विवेचना एवं अभियोजन की न्यायालयीन पैरवी महत्वपूर्ण रही।
थाना : उतई, जिला दुर्ग। पिता की हत्या के प्रकरण में आरोपी डोमन लाल को आजीवन कारावास, दुर्ग पुलिस की अच्छी विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली दोषसिद्धि। थाना उतई के अपराध क्रमांक 428/2025 में अपर सत्र न्यायालय, पाटन द्वारा दिनांक 16.10.2026 को आरोपी को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उतई निरीक्षक महेश ध्रुव द्वारा की गई तथा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री शेखर वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने निर्णय पारित किया। आरोपी डोमन लाल यदु, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम गाड़ाडीह चौक, थाना उतई, जिला दुर्ग को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 05 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। प्रकरण में पुलिस की विवेचना एवं अभियोजन की न्यायालयीन पैरवी महत्वपूर्ण रही।


Journalist खबरीलाल














