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NEWS RAIPUR:: डेढ़ साल से फरार आरोपित आकाश सिंघल को टिकरापारा पुलिस ने किया गिरफ्तार:

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 रायपुर। कोयला कारोबारी आकाश सिंघल के खिलाफ टिकरापारा
पुलिस थाने में महिला की शिकायत पर 15 लाख की धोखाधड़ी के मामले में 420 के
तहत अपराध पंजीबद्ध किया था जिसकी तलाश टिकरापारा पुलिस डेढ़ वर्ष से इसकी
तलाश कर रही थी जैसे ही पुलिस को इसकी लोकेशन मिली उसको गिरफ्तार कर लिया
गया जिसे कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। आकाश
सिंघल ने महिला के साथ छलपूर्वक कोयला सप्लाई के नाम पर पैसा लिया और आकाश
द्वारा न ही कोयला सप्लाई किया और न ही 15 लाख रु वापस किए, जिस पर
प्रार्थी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया हैं। महिला ने सीधे इसकी शिकायत
सिटीजन कॉप में की थी। पुलिस सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार आकाश
सिंघल बिलासपुर में कोयले का व्यवसाई है और कोयले का क्रय-विक्रय के संबंध
में शांभवी ट्रेडिंग से दिसंबर 2019 में संपर्क हुआ।


कोयला क्रय विक्रय करने मौखिक बातचीत कर आकाश सिंगल से कोयला क्रय किया
गया। उक्त लेनदेन में कुछ भी नहीं बकाया था। वर्ष 2020 जनवरी में कोयले की
आवश्यकता होने पर दोबारा आकाश सिंघल से शांभवी ट्रेडिंग कंपनी के
प्रोपराइटर ने संपर्क किया कोयला लेने के संबंध में 15 जनवरी को आकाश सिंघल
और शांभवी ट्रेडिंग कंपनी के बीच अनुबंध हुआ। अनुबंध के अनुसार शांभवी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर की हैसियत से
22 लाख 40 हजार सिंघल को दिया। आकाश सिंगल को 15 जनवरी से 28 जनवरी तक
कोयले की सप्लाई करनी थी। अनुबंध के दिन ही एक चेक आकाश सिंगल के द्वारा 22
लाख 40 हजार का बतौर सुरक्षा शांभवी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर को दिया
गया था।

आकाश सिंगल
द्वारा पैसे प्राप्त करने के बाद भी कोयले की सप्लाई नहीं की गई और बार बार
कहने पर भी निरंतर टालमटोल कर प्रार्थी को घुमाता रहा। तब प्रार्थी ने
आकाश सिंघल को कहा कि कोयला सप्लाई नहीं करना है। तब हमारी रकम वापस कर दो
इस पर आकाश सिंगल के द्वारा फरवरी 2020 में चार लाख रुपये आरटीजीएस के
माध्यम से वापस किया। सात मार्च 2020 को आपस में हिसाब कर बाकी राशि देने
के संबंध में इकरारनामा 7 मार्च 2020 को निष्पादित कर 15 लाख रुपये वापस
करने का वचन दिया और एक चेक 30 मार्च का प्रदान किया और यह शर्त किया कि
रकम नहीं देने पर उक्त धनराशि के चेक को अनादरित करवा कर चल अचल संपत्ति से
वसूली की कार्रवाई कर सकता है।कुछ राशि देने के बाद आकाश बची राशि देने में आनाकानी करने लगा, जिससे
महिला को थाने में इसकी शिकायत करनी पड़ी और पुलिस को आकाश सिंघल के खिलाफ
मामला कायम करना पड़ा।


 रायपुर। कोयला कारोबारी आकाश सिंघल के खिलाफ टिकरापारा
पुलिस थाने में महिला की शिकायत पर 15 लाख की धोखाधड़ी के मामले में 420 के
तहत अपराध पंजीबद्ध किया था जिसकी तलाश टिकरापारा पुलिस डेढ़ वर्ष से इसकी
तलाश कर रही थी जैसे ही पुलिस को इसकी लोकेशन मिली उसको गिरफ्तार कर लिया
गया जिसे कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। आकाश
सिंघल ने महिला के साथ छलपूर्वक कोयला सप्लाई के नाम पर पैसा लिया और आकाश
द्वारा न ही कोयला सप्लाई किया और न ही 15 लाख रु वापस किए, जिस पर
प्रार्थी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया हैं। महिला ने सीधे इसकी शिकायत
सिटीजन कॉप में की थी। पुलिस सूत्रो से प्राप्त जानकारी के अनुसार आकाश
सिंघल बिलासपुर में कोयले का व्यवसाई है और कोयले का क्रय-विक्रय के संबंध
में शांभवी ट्रेडिंग से दिसंबर 2019 में संपर्क हुआ।


कोयला क्रय विक्रय करने मौखिक बातचीत कर आकाश सिंगल से कोयला क्रय किया
गया। उक्त लेनदेन में कुछ भी नहीं बकाया था। वर्ष 2020 जनवरी में कोयले की
आवश्यकता होने पर दोबारा आकाश सिंघल से शांभवी ट्रेडिंग कंपनी के
प्रोपराइटर ने संपर्क किया कोयला लेने के संबंध में 15 जनवरी को आकाश सिंघल
और शांभवी ट्रेडिंग कंपनी के बीच अनुबंध हुआ। अनुबंध के अनुसार शांभवी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर की हैसियत से
22 लाख 40 हजार सिंघल को दिया। आकाश सिंगल को 15 जनवरी से 28 जनवरी तक
कोयले की सप्लाई करनी थी। अनुबंध के दिन ही एक चेक आकाश सिंगल के द्वारा 22
लाख 40 हजार का बतौर सुरक्षा शांभवी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर को दिया
गया था।

आकाश सिंगल
द्वारा पैसे प्राप्त करने के बाद भी कोयले की सप्लाई नहीं की गई और बार बार
कहने पर भी निरंतर टालमटोल कर प्रार्थी को घुमाता रहा। तब प्रार्थी ने
आकाश सिंघल को कहा कि कोयला सप्लाई नहीं करना है। तब हमारी रकम वापस कर दो
इस पर आकाश सिंगल के द्वारा फरवरी 2020 में चार लाख रुपये आरटीजीएस के
माध्यम से वापस किया। सात मार्च 2020 को आपस में हिसाब कर बाकी राशि देने
के संबंध में इकरारनामा 7 मार्च 2020 को निष्पादित कर 15 लाख रुपये वापस
करने का वचन दिया और एक चेक 30 मार्च का प्रदान किया और यह शर्त किया कि
रकम नहीं देने पर उक्त धनराशि के चेक को अनादरित करवा कर चल अचल संपत्ति से
वसूली की कार्रवाई कर सकता है।कुछ राशि देने के बाद आकाश बची राशि देने में आनाकानी करने लगा, जिससे
महिला को थाने में इसकी शिकायत करनी पड़ी और पुलिस को आकाश सिंघल के खिलाफ
मामला कायम करना पड़ा।


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