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news New Delhi:: निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए रोडशो, वाहन रैलियों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई:

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नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के
लिए किए जाने वाले रोडशो, पद यात्राओं, साइकिल एवं वाहन रैलियों पर लगाए गए
प्रतिबंध की अवधि रविवार को बढ़ा दी, लेकिन राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों
में ढील दे दी.आयोग ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में
सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद
सभागारों की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले मैदान की 30 प्रतिशत क्षमता के
बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा, घर-घर जाकर प्रचार करने
के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी. प्रचार पर रात
आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा. देश में उत्तराखंड, उत्तर
प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है.



नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के
लिए किए जाने वाले रोडशो, पद यात्राओं, साइकिल एवं वाहन रैलियों पर लगाए गए
प्रतिबंध की अवधि रविवार को बढ़ा दी, लेकिन राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों
में ढील दे दी.आयोग ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में
सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद
सभागारों की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले मैदान की 30 प्रतिशत क्षमता के
बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा, घर-घर जाकर प्रचार करने
के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी. प्रचार पर रात
आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा. देश में उत्तराखंड, उत्तर
प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है.



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