0 न्यायालय में शिक्षा विभाग का पक्ष समय पर रखा जायें
0 पदोन्नति हेतु न्यायालयीन बाधा को दूर कराने जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से की चर्चा
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला कोरिया ने पदोन्नति हेतु न्यायालयीन बाधा को दूर कराने हेतु चर्चा कर ओआईसी नियुक्त कर न्यायालय से स्थगन हटवाने शासन का पक्ष माननीय न्यायालय में आगामी सुनवाई तिथि 21 फरवरी के पूर्व प्रस्तुत करने का आग्रह किया हैं। साथ ही प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर भी पदोन्नति हेतु न्यायालयीन बाधा को दूर कर शीघ्र पदोन्नति करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला कोरिया के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि पूर्व में शासन द्वारा एल बी संवर्ग के शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु 31 जनवरी तथा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु 5 फरवरी तक समय सीमा तय किया गया था।
उपरोक्त समयावधि में पदोन्नति पूर्ण नही हुआ है।
पदोन्नति हेतु वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष किया गया है, वर्तमान में व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक व प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नति प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा आगामी सुनवाई 21 फरवरी तक रोक लगाया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सुनवाई 21 फरवरी के पूर्व ओआईसी नियुक्त कर न्यायालय से स्थगन को हटवाने हेतु शासन की ओर से तत्काल पक्ष रखा जावे। टीचर्स एसोसिएशन द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी के ओएसडी व डीपीआई के उपसंचालक श्री अशोक नारायण बंजारा जी से चर्चा कर सभी तथ्यों से अवगत कराया गया है।
ज्ञापन चर्चा के दौरान प्रदेश संगठन सह-सचिव अशोक लाल कुर्रे, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जिला सचिव महेश शिवहरे, जिला कोषाध्यक्ष गंगाधर पांडेय, बैकुंठपुर ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश सिंह, जिला सह-सचिव मनिष सिंह, अभिनय सिंह, डी.के.दुबे व अन्य साथीं उपस्थित रहें।
0 न्यायालय में शिक्षा विभाग का पक्ष समय पर रखा जायें
0 पदोन्नति हेतु न्यायालयीन बाधा को दूर कराने जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से की चर्चा
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला कोरिया ने पदोन्नति हेतु न्यायालयीन बाधा को दूर कराने हेतु चर्चा कर ओआईसी नियुक्त कर न्यायालय से स्थगन हटवाने शासन का पक्ष माननीय न्यायालय में आगामी सुनवाई तिथि 21 फरवरी के पूर्व प्रस्तुत करने का आग्रह किया हैं। साथ ही प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर भी पदोन्नति हेतु न्यायालयीन बाधा को दूर कर शीघ्र पदोन्नति करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला कोरिया के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि पूर्व में शासन द्वारा एल बी संवर्ग के शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु 31 जनवरी तथा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु 5 फरवरी तक समय सीमा तय किया गया था।
उपरोक्त समयावधि में पदोन्नति पूर्ण नही हुआ है।
पदोन्नति हेतु वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष किया गया है, वर्तमान में व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक व प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नति प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा आगामी सुनवाई 21 फरवरी तक रोक लगाया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सुनवाई 21 फरवरी के पूर्व ओआईसी नियुक्त कर न्यायालय से स्थगन को हटवाने हेतु शासन की ओर से तत्काल पक्ष रखा जावे। टीचर्स एसोसिएशन द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी के ओएसडी व डीपीआई के उपसंचालक श्री अशोक नारायण बंजारा जी से चर्चा कर सभी तथ्यों से अवगत कराया गया है।
ज्ञापन चर्चा के दौरान प्रदेश संगठन सह-सचिव अशोक लाल कुर्रे, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जिला सचिव महेश शिवहरे, जिला कोषाध्यक्ष गंगाधर पांडेय, बैकुंठपुर ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश सिंह, जिला सह-सचिव मनिष सिंह, अभिनय सिंह, डी.के.दुबे व अन्य साथीं उपस्थित रहें।