⏺️ जप्त संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही जारी,
⏺️ थाना-पत्थलगांव में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420, 120(बी) भा.द.वि., छ0ग0 निक्षे0 के हितों का संरक्षण अधि. 2005 की धारा 9, 10 पंजीबद्ध।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25-09-2019 को प्रार्थी देवकुमार निवासी-कुमेकेला ने थाना-पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि गुरूकृपा इन्फ्रा. लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के संचालक गुरूप्रीत सिंह के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ कंपनी में पैसा जमा करने पर रकम दोगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों से कुल 9,45,600/- रूपये (नौ लाख पैतालीस हजार छः सौ रूपये) जमा कराकर पैसा मांगने पर वापस नहीं किया और ठगी कर कार्यालय बंद कर भाग गया, रिपोर्ट पर थाना-पत्थलगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना दौरान प्रार्थी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड के आरोपी डायरेक्टर 01- गुरूप्रीत सिंह उम्र 41 वर्ष, 02- अविनाश कुमार चन्द्रवंशी उम्र 46 वर्ष 03- बिरेन्द्र कुमार सिंह उम्र 35 वर्ष, 04- एलिशिमा सोना उम्र 39 वर्ष एवं 05- दिलीप देवांगन उम्र 35 वर्ष के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420, 120(बी) भा.द.वि. छ0ग0 निक्षे0 के हितों का संर0 अधि0-2005 की धारा 9, 10 पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक नंदनलाल राठिया के नेतृत्व में टीम गठित किया जाकर आरोपियों का पता-तलाश किया जा रहा था, विवेचना दौरान कंपनी के डायरेक्टर आरोपी 01- गुरूप्रीत सिंह 02- विरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बिट्ट, 03- अविनाश चन्द्रवंशी तथा 04- एलिशामा सोना को पूर्व में गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजी जा चुकी थी जो जिला जेल जशपुर में निरूद्ध हैं, 01 अन्य आरोपी दिलीप कुमार देवांगन घटना के बाद से फरार था, उक्त फरार आरोपी दिलीप कुमार देवांगन के रायपुर में छुपे होने की मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम रायपुर भेजा गया था जो 03 दिन तक आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जाल बिछाकर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी,रायपुर में दबिश देकर प्रकरण के फरार आरोपी दिलीप देवांगन उम्र 35 वर्ष को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर चिटफण्ड कंपनी गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड का डायरेक्टर होना स्वीकार करने पर दिनांक 18-02-2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गई।
गुरूकृपा इन्फ्रा.रियाल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी में करीबन 800 लोग निवेश किये थे जिसमें कुल 2,55,30,000/-रूपये (दो करोड़ पचपन हजार तीस हजार रूपये) जमा कराया गया था। आरोपियों की अचल संपत्ति जप्त की गई है। आरोपियों की अचल संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है।
उक्त प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने में निरीक्षक एन0एल0 राठिया थाना प्रभारी-पत्थलगांव, उप निरीक्षक ललित सिंह नेगी, आरक्षक क्रमांक 748 भवानी लाल कहरा का विशेष योगदान रहा है।
थाना-पत्थलगांव - अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420, 120(बी) भा.द.वि. छ0ग0 निक्षे0 के हितों का संरक्षण अधि0 2005 की धारा 9, 10
गिरफ्तार आरोपियों का नाम:-
1. गुरूप्रीत सिंह पिता उम्र 41
2. अविनाश कुमार चन्द्रवंशी उम्र 46 वर्ष
3. बिरेन्द्र कुमार सिंह उम्र 37 वर्ष
4. एलिशामा सोना उम्र 39 वर्ष
5. दिलीप कुमार देवांगन पिता उम्र 35 वर्ष
निवेशित संपत्ति :- 2,55,30,000/- (दो करोड़ पचपन लाख तीस हजार रूपये)
संपत्ति जो धोखाधड़ी से ली गई:- 1. आरंग जिला-रायपुर में दो जमीन,
2. अमलेश्वर जिला-रायपुर में ग्रीन अर्थ सिटी में एक फ्लैट जैशमीन-1 फ्लैट नं. 402
⏺️ जप्त संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही जारी,
⏺️ थाना-पत्थलगांव में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420, 120(बी) भा.द.वि., छ0ग0 निक्षे0 के हितों का संरक्षण अधि. 2005 की धारा 9, 10 पंजीबद्ध।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25-09-2019 को प्रार्थी देवकुमार निवासी-कुमेकेला ने थाना-पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि गुरूकृपा इन्फ्रा. लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के संचालक गुरूप्रीत सिंह के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ कंपनी में पैसा जमा करने पर रकम दोगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों से कुल 9,45,600/- रूपये (नौ लाख पैतालीस हजार छः सौ रूपये) जमा कराकर पैसा मांगने पर वापस नहीं किया और ठगी कर कार्यालय बंद कर भाग गया, रिपोर्ट पर थाना-पत्थलगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना दौरान प्रार्थी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड के आरोपी डायरेक्टर 01- गुरूप्रीत सिंह उम्र 41 वर्ष, 02- अविनाश कुमार चन्द्रवंशी उम्र 46 वर्ष 03- बिरेन्द्र कुमार सिंह उम्र 35 वर्ष, 04- एलिशिमा सोना उम्र 39 वर्ष एवं 05- दिलीप देवांगन उम्र 35 वर्ष के विरूद्ध थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420, 120(बी) भा.द.वि. छ0ग0 निक्षे0 के हितों का संर0 अधि0-2005 की धारा 9, 10 पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक नंदनलाल राठिया के नेतृत्व में टीम गठित किया जाकर आरोपियों का पता-तलाश किया जा रहा था, विवेचना दौरान कंपनी के डायरेक्टर आरोपी 01- गुरूप्रीत सिंह 02- विरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बिट्ट, 03- अविनाश चन्द्रवंशी तथा 04- एलिशामा सोना को पूर्व में गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजी जा चुकी थी जो जिला जेल जशपुर में निरूद्ध हैं, 01 अन्य आरोपी दिलीप कुमार देवांगन घटना के बाद से फरार था, उक्त फरार आरोपी दिलीप कुमार देवांगन के रायपुर में छुपे होने की मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम रायपुर भेजा गया था जो 03 दिन तक आरोपी की गिरफ्तारी हेतु जाल बिछाकर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी,रायपुर में दबिश देकर प्रकरण के फरार आरोपी दिलीप देवांगन उम्र 35 वर्ष को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर चिटफण्ड कंपनी गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इंडिया लिमिटेड का डायरेक्टर होना स्वीकार करने पर दिनांक 18-02-2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गई।
गुरूकृपा इन्फ्रा.रियाल्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी में करीबन 800 लोग निवेश किये थे जिसमें कुल 2,55,30,000/-रूपये (दो करोड़ पचपन हजार तीस हजार रूपये) जमा कराया गया था। आरोपियों की अचल संपत्ति जप्त की गई है। आरोपियों की अचल संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है।
उक्त प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने में निरीक्षक एन0एल0 राठिया थाना प्रभारी-पत्थलगांव, उप निरीक्षक ललित सिंह नेगी, आरक्षक क्रमांक 748 भवानी लाल कहरा का विशेष योगदान रहा है।
थाना-पत्थलगांव - अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420, 120(बी) भा.द.वि. छ0ग0 निक्षे0 के हितों का संरक्षण अधि0 2005 की धारा 9, 10
गिरफ्तार आरोपियों का नाम:-
1. गुरूप्रीत सिंह पिता उम्र 41
2. अविनाश कुमार चन्द्रवंशी उम्र 46 वर्ष
3. बिरेन्द्र कुमार सिंह उम्र 37 वर्ष
4. एलिशामा सोना उम्र 39 वर्ष
5. दिलीप कुमार देवांगन पिता उम्र 35 वर्ष
निवेशित संपत्ति :- 2,55,30,000/- (दो करोड़ पचपन लाख तीस हजार रूपये)
संपत्ति जो धोखाधड़ी से ली गई:- 1. आरंग जिला-रायपुर में दो जमीन,
2. अमलेश्वर जिला-रायपुर में ग्रीन अर्थ सिटी में एक फ्लैट जैशमीन-1 फ्लैट नं. 402