रायपुर. राजधानी में रात 10 बजे के बा डीजे-धुमाल बजाने
की अनुमति नहीं होगी. अगर डीजे व धुमाल बजते पाए जाते हैं तो संचालक के साथ
कार्यक्रम के आयोजक दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा
निर्धारित मानक के अनुरूप ही डीजे-धुमाल बजाना होगा. वाहन की बॉडी के बाहर
डीजे-धुमाल का बॉक्स निकला पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई
की जाएगी. साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित होगा. वहीं
बुकिंग के पूर्व डीजे-धुमाल बाने की अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के
बजात ेपाए जान ेपर कार्रवाई की जाएगी.
रायपुर. राजधानी में रात 10 बजे के बा डीजे-धुमाल बजाने
की अनुमति नहीं होगी. अगर डीजे व धुमाल बजते पाए जाते हैं तो संचालक के साथ
कार्यक्रम के आयोजक दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा
निर्धारित मानक के अनुरूप ही डीजे-धुमाल बजाना होगा. वाहन की बॉडी के बाहर
डीजे-धुमाल का बॉक्स निकला पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई
की जाएगी. साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित होगा. वहीं
बुकिंग के पूर्व डीजे-धुमाल बाने की अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति के
बजात ेपाए जान ेपर कार्रवाई की जाएगी.



Journalist खबरीलाल














