news dhamtri:: प्राथमिक शाला अमलीभाठा के सहायक शिक्षक निलंबित:

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 धमतरी मगरलोड विकासखण्ड की शासकीय प्राथमिक शाला अमलीभाठा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) श्री राकेश कुमार साहू को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा विभागीय जांच संस्थित किया है। जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि उक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में भी अनधिकृत अनुपस्थिति, कार्यालयीन अवधि में मदिरापान करने संबंधी आरोप सिद्ध होने पर जनपद पंचायत कुरूद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सितम्बर 2014 में निलंबित किया गया था, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं करने संबंधी उक्त शिक्षक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए बहाल किया गया था। आदेश में कहा गया है कि उक्त शिक्षक श्री साहू के द्वारा गलतियों को बारम्बार दोहराते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका (एक, दो, तीन) एवं नियम 23 (ख) का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड को नियत किया गया है।





 धमतरी मगरलोड विकासखण्ड की शासकीय प्राथमिक शाला अमलीभाठा में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) श्री राकेश कुमार साहू को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा विभागीय जांच संस्थित किया है। जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि उक्त शिक्षक द्वारा पूर्व में भी अनधिकृत अनुपस्थिति, कार्यालयीन अवधि में मदिरापान करने संबंधी आरोप सिद्ध होने पर जनपद पंचायत कुरूद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सितम्बर 2014 में निलंबित किया गया था, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं करने संबंधी उक्त शिक्षक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए बहाल किया गया था। आदेश में कहा गया है कि उक्त शिक्षक श्री साहू के द्वारा गलतियों को बारम्बार दोहराते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशों, निर्देशों की अवहेलना कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका (एक, दो, तीन) एवं नियम 23 (ख) का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड को नियत किया गया है।





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