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केस डायरी पेश नहीं होने पर डीजीपी को हाईकोर्ट ने किया तलब:

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00 कल सुबह 10.30 बजे होना है पेश
बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ उच्च
न्यायालय में लगातार लग रहे अग्रिम जमानत की याचिकाओं पर शासन के द्वारा
केस डायरी पेश नहीं किये जाने पर उच्च न्यायालय ने अब सख्ती दिखाते हुए
राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को गुरूवार को व्यक्तिगत तौर पर
उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।


हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए
दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान लगातार केस डायरियों को माननीय उच्च
न्यायालय में पेश ना करने पर हाईकोर्ट ने अपनी नजरें तरेरी हैं और  राज्य
के डीजीपी डी एम अवस्थी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी कर
दिया।  हाईकोर्ट में इन दिनों अग्रिम जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रशांत
मिश्रा व जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही हैं। पिछले
कई दिनों से जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच में लगातार अग्रिम जमानत
याचिका पर सुनवाई के दौरान केस डायरिया पेश नहीं हो रही थी।


ऐसा ही एक
मामला  माननीय न्यायालय के समक्ष आया । जिसमें भाटापारा निवासी अनुसूईया
बाई ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये
याचिका दायर की है। अनुसूईया बाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने
शासन से पूछा कि मामले में केस डायरी कहां है तब शासन ने केस डायरी ना
होने की बात कही शासन की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद कोर्ट ने कड़ी
नाराजगी जताते हुए डीजीपी डी एम अवस्थी को गुरुवार की सुबह 10.30 बजे
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी कर किया है। इससे पहले भी इसी
तरह के एक मामले में थाना प्रभारी भटगांव सरजू प्रसाद धृतलहरे को डीजीपी डी
एम अवस्थी ने निलंबित कर चुके हैं।



00 कल सुबह 10.30 बजे होना है पेश
बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ उच्च
न्यायालय में लगातार लग रहे अग्रिम जमानत की याचिकाओं पर शासन के द्वारा
केस डायरी पेश नहीं किये जाने पर उच्च न्यायालय ने अब सख्ती दिखाते हुए
राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को गुरूवार को व्यक्तिगत तौर पर
उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।


हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए
दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान लगातार केस डायरियों को माननीय उच्च
न्यायालय में पेश ना करने पर हाईकोर्ट ने अपनी नजरें तरेरी हैं और  राज्य
के डीजीपी डी एम अवस्थी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी कर
दिया।  हाईकोर्ट में इन दिनों अग्रिम जमानत याचिकाओं पर जस्टिस प्रशांत
मिश्रा व जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही हैं। पिछले
कई दिनों से जस्टिस प्रशांत मिश्रा की सिंगल बेंच में लगातार अग्रिम जमानत
याचिका पर सुनवाई के दौरान केस डायरिया पेश नहीं हो रही थी।


ऐसा ही एक
मामला  माननीय न्यायालय के समक्ष आया । जिसमें भाटापारा निवासी अनुसूईया
बाई ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये
याचिका दायर की है। अनुसूईया बाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने
शासन से पूछा कि मामले में केस डायरी कहां है तब शासन ने केस डायरी ना
होने की बात कही शासन की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद कोर्ट ने कड़ी
नाराजगी जताते हुए डीजीपी डी एम अवस्थी को गुरुवार की सुबह 10.30 बजे
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी कर किया है। इससे पहले भी इसी
तरह के एक मामले में थाना प्रभारी भटगांव सरजू प्रसाद धृतलहरे को डीजीपी डी
एम अवस्थी ने निलंबित कर चुके हैं।



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