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विवाद से विश्वास पर योजना के संबंध में हुई कैट व प्रधान आयकर आयुक्त की बैठक:

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रायपुर। कर संबंधी विवादित मामलों का समाधान करने के लिए आयकर विभाग द्वारा
विवाद से विश्वास योजना के संदर्भ में आज कैट के पदाधिकारियों और  प्रधान
आयकर आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार के साथ हुई जिसमें योजना के संदर्भ में
विस्तार से चर्चा की गई।


आयकर आयुक्त ने बताया कि यह योजना सभी व्यपारी
वर्ग एवं आयकर दाताओं के लिये एक और मौका दे रही है जिसमें वो अपना बचा
हुआ आयकर या कोई लंबित मामले के लिए आवेदन कर सकता है। विवाद से विश्वास
योजना के तहत  आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी 31 दिसंबर 2020 तक के लिए
बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत विवादित राशि पर कर भुगतान अगले साल 31
मार्च 2021 तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का  मूल उद्देश्य
कर विवादों की संख्या को कम करना है, करदाताओं को 31 जनवरी 2020 तक के
लंबित विवादित आय के प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए ब्याज पेनाल्टी
इत्यादि की भी छूट प्रदान की जाएगी जिन करदाताओं का विवाद अपील में लंबित
है वे 31 दिसम्बर 2020 तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते है।


श्री
अमरेन्द्र कुमार ने आगे कहा कि करदाताओं की सहायता करने के लिए वित्त
मंत्रालय के निर्देश पर यह योजना देशभर में 17 मार्च 2020 को शुरू की गई
थी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत से आयकर दाता है जो इस योजना
के तहत छत्तीसगढ़ से आयकर विभाग में अभी तक लगभग 2000 से अधिक आवेदन कर
चुके है। और आगे भी आवेदन आने की संभावना हैं। इस योजना से आयकर विभाग को 
छत्तीसगढ से लगभग 6-7 हजार करोड़ के आस-पास राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।
उपरोक्त बैठक में कैट सी.जी. के अमर पारवानी, मंगेलाल मालू, विक्रम
सिंहदेव, जितेन्द्र दोशी, नरेन्द्र दुग्गड, अजय अग्रवाल, राम मधान, उत्तम
गोलछा सुरिन्द्रर सिंह़ एवं भरत जैन उपस्थित थे।



रायपुर। कर संबंधी विवादित मामलों का समाधान करने के लिए आयकर विभाग द्वारा
विवाद से विश्वास योजना के संदर्भ में आज कैट के पदाधिकारियों और  प्रधान
आयकर आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार के साथ हुई जिसमें योजना के संदर्भ में
विस्तार से चर्चा की गई।


आयकर आयुक्त ने बताया कि यह योजना सभी व्यपारी
वर्ग एवं आयकर दाताओं के लिये एक और मौका दे रही है जिसमें वो अपना बचा
हुआ आयकर या कोई लंबित मामले के लिए आवेदन कर सकता है। विवाद से विश्वास
योजना के तहत  आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी 31 दिसंबर 2020 तक के लिए
बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत विवादित राशि पर कर भुगतान अगले साल 31
मार्च 2021 तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का  मूल उद्देश्य
कर विवादों की संख्या को कम करना है, करदाताओं को 31 जनवरी 2020 तक के
लंबित विवादित आय के प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए ब्याज पेनाल्टी
इत्यादि की भी छूट प्रदान की जाएगी जिन करदाताओं का विवाद अपील में लंबित
है वे 31 दिसम्बर 2020 तक आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते है।


श्री
अमरेन्द्र कुमार ने आगे कहा कि करदाताओं की सहायता करने के लिए वित्त
मंत्रालय के निर्देश पर यह योजना देशभर में 17 मार्च 2020 को शुरू की गई
थी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत से आयकर दाता है जो इस योजना
के तहत छत्तीसगढ़ से आयकर विभाग में अभी तक लगभग 2000 से अधिक आवेदन कर
चुके है। और आगे भी आवेदन आने की संभावना हैं। इस योजना से आयकर विभाग को 
छत्तीसगढ से लगभग 6-7 हजार करोड़ के आस-पास राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।
उपरोक्त बैठक में कैट सी.जी. के अमर पारवानी, मंगेलाल मालू, विक्रम
सिंहदेव, जितेन्द्र दोशी, नरेन्द्र दुग्गड, अजय अग्रवाल, राम मधान, उत्तम
गोलछा सुरिन्द्रर सिंह़ एवं भरत जैन उपस्थित थे।



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