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News Bilaspur:: जीपी सिंह को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत:

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 बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार
निलंबित आइपीएस जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है।
पूर्व में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिल पर जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट
गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जमानत आवेदन पर शीघ्र सुनवाई करने का
आदेश दिया था। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन से जेल में बंद
हैं। इओडब्ल्यू की टीम ने आइपीएस अधिकारी जीपी सिंह को 11 जनवरी को
नोएडा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें सात दिन के लिए
पुलिस रिमांड पर रखा गया। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया
गया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने
के बाद उनके अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत के
लिए आवदेन लगाया। उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की । हाई कोर्ट ने आवेदन को
खारिज कर दिया। इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर
ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। तब से उनकी जमानत पर सुनवाई हाई कोर्ट
में लंबित है।



 बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार
निलंबित आइपीएस जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है।
पूर्व में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिल पर जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट
गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जमानत आवेदन पर शीघ्र सुनवाई करने का
आदेश दिया था। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन से जेल में बंद
हैं। इओडब्ल्यू की टीम ने आइपीएस अधिकारी जीपी सिंह को 11 जनवरी को
नोएडा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें सात दिन के लिए
पुलिस रिमांड पर रखा गया। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया
गया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने
के बाद उनके अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत के
लिए आवदेन लगाया। उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की । हाई कोर्ट ने आवेदन को
खारिज कर दिया। इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर
ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। तब से उनकी जमानत पर सुनवाई हाई कोर्ट
में लंबित है।



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