आसाराम बापू के खिलाफ 2013 में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने आसाराम को दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध, बल प्रयोग समेत कई
अपराधों का दोषी पाया। आसाराम की पत्नी और बेटी समेत 6 आरोपियों को सबूतों
के अभाव में बरी कर दिया गया। पीड़िता की छोटी बहन को आसाराम के बेटे
नारायण साईं ने हवस का शिकार बनाया था और उसे भी उम्रकैद की सजा मिल चुकी
है।
सूरत की रहने वाली इस पीड़िता ने कहा था कि 2001 से 2006 के बीच
कथावाचक आसाराम ने उसके साथ कई बार रेप किया। जोधपुर की एक अन्य पीड़िता के
सामने आने के बाद उसने पुलिस को साथ हुए जुल्म के बारे में शिकायत दी।
अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को दावा किया कि आसाराम बापू 'आदतन अपराधी' है और
उसने स्वयंभू बाबा पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाने का
अनुरोध किया।