Breaking News

Bilaspur :: कमिश्नर-आईजी ने वीसी के जरिए बैठक लेकर शोरगुल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश:

post

बिलासपुर, 24 जनवरी 2024/ कमिश्नर शिखा राजपूत तिवारी एवं आईजी अजय यादव ने संभाग के सभी कलेक्टर-एसपी की वीसी के जरिए बैठक लेकर ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंध में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शोरगुल पर कड़ी निगरानी रखते हुए उल्लंघन किये जाने पर प्रकरण दर्ज करने को कहा है। मोटर व्हीकल एक्ट एवं कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के राजसात किये जाने पर जोर दिया। परिवर्तित किये गये वाहनों एवं साईलेंसरों के प्रकरणों में भारी जुर्माने के साथ सीआरपीसी 133 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए गए।

कमिश्नर श्रीमती तिवारी ने कहा कि थानेवार डीजे वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखा जाये। जिसमें मालिक का विवरण, प्रेशर हार्न, साइलेंसर विक्रेता मेकेनिक आदि की जानकारी रहे। ध्वनि मापक यंत्रों एवं वीडियोग्राफी से कार्रवाई के लिए साक्ष्य एकत्र किया जाये। विभिन्न स्थलों पर आयोजित उत्सवों, साईलेंस जोन आदि का चिन्हांकन किया जाये। संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर मजबूत साक्ष्य के साथ सक्षम न्यायालय में तत्काल चालान प्रस्तुत की जाये। जुलूस, रैली, उत्सव, वैवाहिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के साक्ष्य एकत्रित कर तत्काल अथवा पीस टाईम में मजबूती के साथ कार्रवाई किया जाना चाहिए।


बिलासपुर, 24 जनवरी 2024/ कमिश्नर शिखा राजपूत तिवारी एवं आईजी अजय यादव ने संभाग के सभी कलेक्टर-एसपी की वीसी के जरिए बैठक लेकर ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के संबंध में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने शोरगुल पर कड़ी निगरानी रखते हुए उल्लंघन किये जाने पर प्रकरण दर्ज करने को कहा है। मोटर व्हीकल एक्ट एवं कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के राजसात किये जाने पर जोर दिया। परिवर्तित किये गये वाहनों एवं साईलेंसरों के प्रकरणों में भारी जुर्माने के साथ सीआरपीसी 133 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिए गए।

कमिश्नर श्रीमती तिवारी ने कहा कि थानेवार डीजे वालों की सम्पूर्ण जानकारी रखा जाये। जिसमें मालिक का विवरण, प्रेशर हार्न, साइलेंसर विक्रेता मेकेनिक आदि की जानकारी रहे। ध्वनि मापक यंत्रों एवं वीडियोग्राफी से कार्रवाई के लिए साक्ष्य एकत्र किया जाये। विभिन्न स्थलों पर आयोजित उत्सवों, साईलेंस जोन आदि का चिन्हांकन किया जाये। संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई कर मजबूत साक्ष्य के साथ सक्षम न्यायालय में तत्काल चालान प्रस्तुत की जाये। जुलूस, रैली, उत्सव, वैवाहिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के साक्ष्य एकत्रित कर तत्काल अथवा पीस टाईम में मजबूती के साथ कार्रवाई किया जाना चाहिए।


...
...
...
...
...
...
Sidebar Banner
Sidebar Banner
Sidebar Banner
Sidebar Banner