घर-घर सर्वे करके महतारी वंदन योजना का भरवाया जा रहा फॉर्म:

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सभी ग्राम पंचायतों में लगाया गया शिविर



रायपुर,  महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में
महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी
अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। सभी आवेदनों
का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है।
सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर
शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने
ग्राम पंचायतों को 10 हजार फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं।



उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय
निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस
वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु
21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी
योजना के लिए पात्र हैं। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए
का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम,
विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से
कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।



महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन
प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी  हैं।
अनंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अनंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25
फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा।
अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी
होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा।


सभी ग्राम पंचायतों में लगाया गया शिविर



रायपुर,  महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में
महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी
अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। सभी आवेदनों
का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है।
सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर
शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने
ग्राम पंचायतों को 10 हजार फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं।



उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय
निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस
वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु
21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी
योजना के लिए पात्र हैं। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए
का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम,
विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से
कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।



महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन
प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी  हैं।
अनंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अनंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25
फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा।
अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी
होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा।


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