केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट से रोक नहीं, फिर क्यों AAP ने बताई ...:

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अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को
कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल,
कथित शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम केजरीवाल को अब
तक 9 समन भेजा है। हालांकि केजरीवाल सभी समन को अवैध बताते हुए पूछताछ में
कभी नहीं शामिल हुए। गुरुवार को उन्हें नौवें समन के तहत ईडी के सामने पेश
होना था। ऐसे में उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट से ईडी की
पूछताछ के बाद गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई के
बाद हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। लेकिन
आम आदमी पार्टी (आप) ने सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले को अपना जीत बताया।

हाई कोर्ट में मिली बहुत बड़ी जीत

गिरफ्तारी से राहत वाली याचिका खारिज होने के बाद 'आप' नेता आतिशी मार्लेना
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आज आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजीरवाल जी
को, दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। सीएम केजरीवाल आज ईडी
के समन के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। ईडी ने वकीलों की लंबी लाइन खड़ी कर दी
और उनसे कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो जानी चाहिए। कोर्ट ने
उनसे बार-बार पूछा कि किस आधार पर आप समन भेज रहे हैं और उन्हें (केजरीवाल)
को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आखिरकार कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर कोई कागज
है तो दिखाइए, तभी हम इस याचिका को खारिज करेंगे।'

आतिशी ने आगे कहा, 'ईडी कागज लेकर भी आई, दोनों जजों ने कागज
देखा, और उन्होंने याचिका को खारिज करने से मना कर दिया। इसपर 22 अप्रैल को
सुनवाई होगी।' बता दें कि कोर्ट ने समन को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल
की याचिका को खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने उन्हें केवल गिरफ्तारी से राहत
देने से इनकार कर दिया है। 


अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को
कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल,
कथित शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम केजरीवाल को अब
तक 9 समन भेजा है। हालांकि केजरीवाल सभी समन को अवैध बताते हुए पूछताछ में
कभी नहीं शामिल हुए। गुरुवार को उन्हें नौवें समन के तहत ईडी के सामने पेश
होना था। ऐसे में उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट से ईडी की
पूछताछ के बाद गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई के
बाद हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। लेकिन
आम आदमी पार्टी (आप) ने सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले को अपना जीत बताया।

हाई कोर्ट में मिली बहुत बड़ी जीत

गिरफ्तारी से राहत वाली याचिका खारिज होने के बाद 'आप' नेता आतिशी मार्लेना
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आज आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजीरवाल जी
को, दिल्ली हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत मिली है। सीएम केजरीवाल आज ईडी
के समन के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे। ईडी ने वकीलों की लंबी लाइन खड़ी कर दी
और उनसे कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो जानी चाहिए। कोर्ट ने
उनसे बार-बार पूछा कि किस आधार पर आप समन भेज रहे हैं और उन्हें (केजरीवाल)
को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आखिरकार कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर कोई कागज
है तो दिखाइए, तभी हम इस याचिका को खारिज करेंगे।'

आतिशी ने आगे कहा, 'ईडी कागज लेकर भी आई, दोनों जजों ने कागज
देखा, और उन्होंने याचिका को खारिज करने से मना कर दिया। इसपर 22 अप्रैल को
सुनवाई होगी।' बता दें कि कोर्ट ने समन को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल
की याचिका को खारिज नहीं किया है। कोर्ट ने उन्हें केवल गिरफ्तारी से राहत
देने से इनकार कर दिया है। 


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