Pune :: नाबालिक पोर्शे कार से दो लोगों की जान ली, कोर्ट ने सशर्त जमानत दिया:

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पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने कार ड्राइविंग के दौरान दो इंजीनियरों की जान ले ली. इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके साथी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ येरवडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे अदालत से जमानत मिल गई. इस दौरान कोर्ट ने उसे घटना पर निबंध लिखने की सजा दी.

बताया जा रहा है कि नाबालिग का संबंध पुणे के मशहूर बिल्डर से हैं. इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी. दोनों राजस्थान के हैं. ये एक्सीडेंट रविवार देर रात करीब 2.30 बजे हुआ था. हादसे के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया. इस हाई प्रोफाइल कार हादसे के आरोपी को जिला अदालत ने 14 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी. चूंकि आरोपी नाबालिग था इसलिए उसे पुणे की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया था.

कोर्ट ने इन चार शर्तों पर आरोपी को दी जमानत - 

1- आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक कांस्टेबलों के साथ ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी.

2- आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा.

3. अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी.

4- कोर्ट ने आरोपी को सजा के तौर पर 'सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान' विषय पर कम से कम 300 शब्दों पर निबंध लिखने का आदेश दिया है.


पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने कार ड्राइविंग के दौरान दो इंजीनियरों की जान ले ली. इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसके साथी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ येरवडा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया था. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे अदालत से जमानत मिल गई. इस दौरान कोर्ट ने उसे घटना पर निबंध लिखने की सजा दी.

बताया जा रहा है कि नाबालिग का संबंध पुणे के मशहूर बिल्डर से हैं. इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी. दोनों राजस्थान के हैं. ये एक्सीडेंट रविवार देर रात करीब 2.30 बजे हुआ था. हादसे के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया. इस हाई प्रोफाइल कार हादसे के आरोपी को जिला अदालत ने 14 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी. चूंकि आरोपी नाबालिग था इसलिए उसे पुणे की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया था.

कोर्ट ने इन चार शर्तों पर आरोपी को दी जमानत - 

1- आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक कांस्टेबलों के साथ ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी.

2- आरोपी को मनोचिकित्सक से इलाज कराना होगा.

3. अगर आरोपी भविष्य में कोई भी दुर्घटना देखता है तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी.

4- कोर्ट ने आरोपी को सजा के तौर पर 'सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान' विषय पर कम से कम 300 शब्दों पर निबंध लिखने का आदेश दिया है.


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