जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत:

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है।  अदालत ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए एक्ट में निहित प्रविधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जमानत मिलने पर जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।


हेमंत सोरेन की ओर से क्या दी गई दलील?


हेमंत सोरेन की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा गया था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केंद्र ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। विनोद सिंह के व्हाट्सऐप चैट में जिस 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही है, वह उस जमीन का नहीं है। यह केवल ईडी का अनुमान है। सदर थाने में जो मामला दर्ज हुआ है, उसकी जांच बाकी है। ईडी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए याचिका दाखिल की गई है।


पिछले 5 महीने से थे जेल में


हेमंत सोरेन पिछले 5 महीनों से जेल में थे। इस बीच उन्हें किसी कार्यक्रम के जाने के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत दी गई थी लेकिन इसके बाद फिर वह जेल चले गए थे। हालांकि हाई कोर्ट ने अब उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। 


इससे पहले 10 जून को हुई सुनवाई में हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि सोरेन पर रांची के बार्गेन क्षेत्र में 8.86 एकड़ के भूखंड पर कब्जा करने का गलत आरोप लगाया गया है और यह  धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता है, जिसके लिए सोरेन को हिरासत में लिया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि भूमि दस्तावेजों में फेरबदल किया गया और सोरेन ने मूल भूस्वामियों को जबरन बेदखल कर दिया।


सिब्बल ने जवाब दिया कि मूल भूस्वामियों ने तब कोई शिकायत नहीं की जब उनकी जमीन कथित तौर पर ली गई तो और न ही अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि जबरन बेदखली की यह घटना 2009-10 में घटित हुई बतायी जाती है, लेकिन रिपोर्ट 2023 में ही तैयार की गई। सिब्बल ने दलील दी कि यदि सोरेन के खिलाफ सभी आरोप सही भी हों, तो भी यह जबरन बेदखली का एक दीवानी मामला होगा, न कि आपराधिक मामला।


उन्होंने दावा किया कि आपराधिक मामला सोरेन को सलाखों के पीछे रखने के गुप्त उद्देश्य से प्रेरित था। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और सोरेन को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए। मूल भूस्वामी राज कुमार पाहन ने पहले ही भूमि को अपने नाम पर बहाल करने के लिए आवेदन कर दिया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।


झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी गई है।  अदालत ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए एक्ट में निहित प्रविधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जमानत मिलने पर जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।


हेमंत सोरेन की ओर से क्या दी गई दलील?


हेमंत सोरेन की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा गया था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केंद्र ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। विनोद सिंह के व्हाट्सऐप चैट में जिस 8.86 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही जा रही है, वह उस जमीन का नहीं है। यह केवल ईडी का अनुमान है। सदर थाने में जो मामला दर्ज हुआ है, उसकी जांच बाकी है। ईडी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए याचिका दाखिल की गई है।


पिछले 5 महीने से थे जेल में


हेमंत सोरेन पिछले 5 महीनों से जेल में थे। इस बीच उन्हें किसी कार्यक्रम के जाने के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत दी गई थी लेकिन इसके बाद फिर वह जेल चले गए थे। हालांकि हाई कोर्ट ने अब उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। 


इससे पहले 10 जून को हुई सुनवाई में हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि सोरेन पर रांची के बार्गेन क्षेत्र में 8.86 एकड़ के भूखंड पर कब्जा करने का गलत आरोप लगाया गया है और यह  धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता है, जिसके लिए सोरेन को हिरासत में लिया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि भूमि दस्तावेजों में फेरबदल किया गया और सोरेन ने मूल भूस्वामियों को जबरन बेदखल कर दिया।


सिब्बल ने जवाब दिया कि मूल भूस्वामियों ने तब कोई शिकायत नहीं की जब उनकी जमीन कथित तौर पर ली गई तो और न ही अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि जबरन बेदखली की यह घटना 2009-10 में घटित हुई बतायी जाती है, लेकिन रिपोर्ट 2023 में ही तैयार की गई। सिब्बल ने दलील दी कि यदि सोरेन के खिलाफ सभी आरोप सही भी हों, तो भी यह जबरन बेदखली का एक दीवानी मामला होगा, न कि आपराधिक मामला।


उन्होंने दावा किया कि आपराधिक मामला सोरेन को सलाखों के पीछे रखने के गुप्त उद्देश्य से प्रेरित था। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और सोरेन को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार किए। मूल भूस्वामी राज कुमार पाहन ने पहले ही भूमि को अपने नाम पर बहाल करने के लिए आवेदन कर दिया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है।


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