रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, मगर...:

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रायपुर । कोल लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। मगर इसी मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज प्रकरण के चलते रानू साहू को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। रानू के अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक को भी सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है।

दरअसल आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EWO) में इसी वर्ष जनवरी के महीने में रानू साहू के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म दर्ज किया गया है और इस मामले में अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है, इस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

चंद्राकर की जमानत अर्जी खारिज

उधर कस्टम मिंलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जेल में बंद राइस मिलर रोशन चंद्राकर को विशेष अदालत से जमानत नहीं मिली। उनके अधिवक्ता ने बताया कि आज अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।


रायपुर । कोल लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। मगर इसी मामले में ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज प्रकरण के चलते रानू साहू को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। रानू के अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक को भी सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है।

दरअसल आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EWO) में इसी वर्ष जनवरी के महीने में रानू साहू के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म दर्ज किया गया है और इस मामले में अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है, इस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

चंद्राकर की जमानत अर्जी खारिज

उधर कस्टम मिंलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जेल में बंद राइस मिलर रोशन चंद्राकर को विशेष अदालत से जमानत नहीं मिली। उनके अधिवक्ता ने बताया कि आज अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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