Mp : सीजन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, 9822 किलोग्राम गैस सिलेंडर जब्त:

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  सीजन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी चरम पर है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने एवं गोदाम में विस्फोटक अधिनियम से तय लिमिट से अधिक गैस सिलेंडरों का भंडारण करने पर खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 

कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम तिल्लौर खुर्द स्थित तिल्लौर इंडेन गैस एजेंसी की जांच प्रोपरायटर  (भंडारी) एवं पंचों के समक्ष गई। जांच के समय स्टॉक में 311 नग भरे एवं 365 नग खाली गैस सिलेंडरों का भारी अंतर पाया गया। एजेंसी पर जारी विस्फोट लाइसेंस की भंडारण क्षमता 6000 किलोग्राम है, किन्तु जांच दिनांक को एजेंसी के गोदाम में रखे भरे गैस सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन करने पर 9822 किलोग्राम गैस वजन भंडारित होना पाया गया, जो वास्तविक भंडारण क्षमता से 3822 किलोग्राम (63.7%) अधिक भंडारित होना पाया गया। 

प्रकरण बनाया गया

प्रोपरायटर द्वारा पाए गए स्टॉक अंतर का समाधान कारक जवाब नहीं देने पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पाए गए अधिक गैस सिलेंडर्स को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई। इस संबंध में सेल्स ऑफिसर आईओसीएल कंपनी की भी गंभीर लापरवाही विस्फोटक मानकों के उल्लंघन के फलस्वरूप पाई गई है।


  सीजन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी चरम पर है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने एवं गोदाम में विस्फोटक अधिनियम से तय लिमिट से अधिक गैस सिलेंडरों का भंडारण करने पर खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 

कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम तिल्लौर खुर्द स्थित तिल्लौर इंडेन गैस एजेंसी की जांच प्रोपरायटर  (भंडारी) एवं पंचों के समक्ष गई। जांच के समय स्टॉक में 311 नग भरे एवं 365 नग खाली गैस सिलेंडरों का भारी अंतर पाया गया। एजेंसी पर जारी विस्फोट लाइसेंस की भंडारण क्षमता 6000 किलोग्राम है, किन्तु जांच दिनांक को एजेंसी के गोदाम में रखे भरे गैस सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन करने पर 9822 किलोग्राम गैस वजन भंडारित होना पाया गया, जो वास्तविक भंडारण क्षमता से 3822 किलोग्राम (63.7%) अधिक भंडारित होना पाया गया। 

प्रकरण बनाया गया

प्रोपरायटर द्वारा पाए गए स्टॉक अंतर का समाधान कारक जवाब नहीं देने पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पाए गए अधिक गैस सिलेंडर्स को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई। इस संबंध में सेल्स ऑफिसर आईओसीएल कंपनी की भी गंभीर लापरवाही विस्फोटक मानकों के उल्लंघन के फलस्वरूप पाई गई है।


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