Allu Arjun पर टूटा मुसीबतों का पहाड़! एक्टर को हो सकती है इतने साल की सजा और जुर्माना:

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साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत और एक बच्चे के बुरी तरह घायल होने के कारण अल्लू को एक रात जेल में बितानी पड़ी (Allu Arjun Stampede Case Update)। सलाखों के पीछे जाने की तलवार अभी भी उनके सिर पर लटक रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के 20 दिन बाद अल्लू से तेलंगाना पुलिस ने पूरे 3 घंटे तक पूछताछ की। इस केस के चलते अल्लू अर्जुन आरोपी बन गए हैं और उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं। अब आइए जानते हैं कि किस धारा के तहत क्या सजा हो सकती है।

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क्या है पूरा मामला
सबसे पहले तो हम उन्हें बता दें कि जिन्हें इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आखिर पूरा मामला क्या है? दरअसल, 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन हैदराबाद के संध्या थिएटर में अपनी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में गए थे। इस दौरान अपने पसंदीदा एक्टर की एक झलक पाने के लिए वहां फैन्स की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही पलों में भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में रेवती नाम की 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। एक बच्चा भी बुरी तरह घायल हो गया जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के बाद मृतक महिला के परिवार ने अल्लू अर्जुन और सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन को दोषी ठहराया। हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

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अल्लू अर्जुन पर कौन सी धाराएं लगाई गईं
अल्लू अर्जुन इस मामले में पहले ही एक दिन जेल में बिता चुके हैं। लेकिन यह मामला थम नहीं रहा है। अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 और धारा 118 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जान लें कि इन दोनों धाराओं के तहत उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यह भी जान लें कि इन धाराओं में जमानत का प्रावधान है और इन धाराओं के तहत मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाया जाता है। धारा 118(1) की बात करें तो यह कंपाउंडेबल है, यानी पीड़ित चाहे तो कोर्ट के बाहर आरोपी पक्ष से समझौता कर सकता है।

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धारा 105 के तहत सजा का क्या प्रावधान है
अब जानते हैं कि धारा 105 के तहत सजा का क्या प्रावधान है। इसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोपी को 5 से 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह धारा अल्लू अर्जुन पर भी लगी है, इसलिए यह भी संभव है कि उसे भी यह सजा भुगतनी पड़े।


साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत और एक बच्चे के बुरी तरह घायल होने के कारण अल्लू को एक रात जेल में बितानी पड़ी (Allu Arjun Stampede Case Update)। सलाखों के पीछे जाने की तलवार अभी भी उनके सिर पर लटक रही है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के 20 दिन बाद अल्लू से तेलंगाना पुलिस ने पूरे 3 घंटे तक पूछताछ की। इस केस के चलते अल्लू अर्जुन आरोपी बन गए हैं और उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं। अब आइए जानते हैं कि किस धारा के तहत क्या सजा हो सकती है।

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क्या है पूरा मामला
सबसे पहले तो हम उन्हें बता दें कि जिन्हें इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आखिर पूरा मामला क्या है? दरअसल, 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन हैदराबाद के संध्या थिएटर में अपनी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में गए थे। इस दौरान अपने पसंदीदा एक्टर की एक झलक पाने के लिए वहां फैन्स की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ ही पलों में भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में रेवती नाम की 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। एक बच्चा भी बुरी तरह घायल हो गया जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इस घटना के बाद मृतक महिला के परिवार ने अल्लू अर्जुन और सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन को दोषी ठहराया। हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

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अल्लू अर्जुन पर कौन सी धाराएं लगाई गईं
अल्लू अर्जुन इस मामले में पहले ही एक दिन जेल में बिता चुके हैं। लेकिन यह मामला थम नहीं रहा है। अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 105 और धारा 118 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जान लें कि इन दोनों धाराओं के तहत उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यह भी जान लें कि इन धाराओं में जमानत का प्रावधान है और इन धाराओं के तहत मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाया जाता है। धारा 118(1) की बात करें तो यह कंपाउंडेबल है, यानी पीड़ित चाहे तो कोर्ट के बाहर आरोपी पक्ष से समझौता कर सकता है।

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धारा 105 के तहत सजा का क्या प्रावधान है
अब जानते हैं कि धारा 105 के तहत सजा का क्या प्रावधान है। इसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में आरोपी को 5 से 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह धारा अल्लू अर्जुन पर भी लगी है, इसलिए यह भी संभव है कि उसे भी यह सजा भुगतनी पड़े।


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