विवरण - प्रार्थी गुलशन विश्वकर्मा ने थान आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सेजबहार थाना मुजगहन रायपुर का निवासी है तथा मैग्गा फाइनेंस पुजारी चेंबर पचपेडी नाका रायपुर में कार्यरत था। प्रार्थी की मुलाकात मकरन्दा मेहर नामक व्यक्ति से हुआ जिसने प्रार्थी का सरकारी विभाग में नौकरी लगाने की बात कहा जिससे प्रार्थी उसकी बात पर विश्वास कर उसके बोलने पर अपने नाम से फेडरल बैंक शाखा आश्रम चौक रामकुंड जी ई रोड रायपुर मंे खाता खुलवाया। जिसका पास बुक व एटीएम कार्ड को मकरन्दा मेहर अपने पास रख लिया और दो दिन मे वेरीफाई करने के बाद वापस करने कहा और दो माह बाद खाता व एटीएम वापस कर दिया। फेडरल बैक द्वारा दिनांक 26.02.2025 को प्रार्थी को नोटिस प्राप्त होने पर वह बैंक गया तो बैंक के माध्यम से पता चला कि उसके खाता में अलग - अलग किश्तों में कुल 15,24,000/- रूपये का लेन-देन हुआ है। इसके साथ ही मकरन्दा मेहर मुकेश नेताम का भी खाता खुलवा कर पासबुक एवं एटीएम कार्ड को अपने पास रख कर अवैध लेन-देन करता रहा है, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमंाक 84/25 धारा 318(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी मकरन्दा मेहर को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी मकरन्दा मेहर को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - मकरन्दा मेहर पिता खिरेन्द्र मेहर उम्र 41 साल निवासी ग्राम मालीमुण्डा थाना बेलपाड़ा जिला बलांगीर उड़ीसा। हाल पता - पुजार नगर टिकरापारा थाना कोतवाली रायपुर।
विवरण - प्रार्थी गुलशन विश्वकर्मा ने थान आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सेजबहार थाना मुजगहन रायपुर का निवासी है तथा मैग्गा फाइनेंस पुजारी चेंबर पचपेडी नाका रायपुर में कार्यरत था। प्रार्थी की मुलाकात मकरन्दा मेहर नामक व्यक्ति से हुआ जिसने प्रार्थी का सरकारी विभाग में नौकरी लगाने की बात कहा जिससे प्रार्थी उसकी बात पर विश्वास कर उसके बोलने पर अपने नाम से फेडरल बैंक शाखा आश्रम चौक रामकुंड जी ई रोड रायपुर मंे खाता खुलवाया। जिसका पास बुक व एटीएम कार्ड को मकरन्दा मेहर अपने पास रख लिया और दो दिन मे वेरीफाई करने के बाद वापस करने कहा और दो माह बाद खाता व एटीएम वापस कर दिया। फेडरल बैक द्वारा दिनांक 26.02.2025 को प्रार्थी को नोटिस प्राप्त होने पर वह बैंक गया तो बैंक के माध्यम से पता चला कि उसके खाता में अलग - अलग किश्तों में कुल 15,24,000/- रूपये का लेन-देन हुआ है। इसके साथ ही मकरन्दा मेहर मुकेश नेताम का भी खाता खुलवा कर पासबुक एवं एटीएम कार्ड को अपने पास रख कर अवैध लेन-देन करता रहा है, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमंाक 84/25 धारा 318(4) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी मकरन्दा मेहर को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी मकरन्दा मेहर को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - मकरन्दा मेहर पिता खिरेन्द्र मेहर उम्र 41 साल निवासी ग्राम मालीमुण्डा थाना बेलपाड़ा जिला बलांगीर उड़ीसा। हाल पता - पुजार नगर टिकरापारा थाना कोतवाली रायपुर।