बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाना पड़ेगा महंगा, लगेगा भारी-भरकम जुर्माना:

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दिल्ली में अब UP के समान नियम लागू किए जाएंगे. दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी स्थानों, जिसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा, और इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा दी जाएगी. नियमों में औद्योगिक, आवासीय और साइलेंट जोन के लिए अलग-अलग ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं. इसके अलावा, टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक होगी.पुलिस के निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि स्तर 10 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए. निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणालियों की आवाज निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 dB की ध्वनि की अनुमति है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह सीमा 70 dB निर्धारित की गई है.

रेजिडेंशियल क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB ध्वनि स्तर की अनुमति है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह स्तर 45DB निर्धारित किया गया है. साइलेंस जोन में, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB की आवाज की इजाजत है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि का स्तर 40DB रखा गया है.


दिल्ली में अब UP के समान नियम लागू किए जाएंगे. दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी स्थानों, जिसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा, और इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा दी जाएगी. नियमों में औद्योगिक, आवासीय और साइलेंट जोन के लिए अलग-अलग ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं. इसके अलावा, टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक होगी.पुलिस के निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि स्तर 10 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए. निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणालियों की आवाज निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 dB की ध्वनि की अनुमति है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह सीमा 70 dB निर्धारित की गई है.

रेजिडेंशियल क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB ध्वनि स्तर की अनुमति है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह स्तर 45DB निर्धारित किया गया है. साइलेंस जोन में, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB की आवाज की इजाजत है, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि का स्तर 40DB रखा गया है.


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