बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के ग्रीष्मावकाश का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हाईकोर्ट 12 मई (सोमवार) से 6 जून (शुक्रवार) तक बंद रहेगा। न्यायिक कार्य 9 जून (सोमवार) से पुनः शुरू होगा। हालांकि इस दौरान कुछ चयनित तिथियों को अवकाशकालीन बेंच कार्यरत रहेगी।
अवकाशकालीन पीठ 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई तथा 3 और 5 जून को मामलों की सुनवाई करेगी। इस अवधि में सिविल, आपराधिक और रिट मामलों की नियमित फाइलिंग होती रहेगी। साथ ही, ग्रीष्मावकाश के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा (शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर)।
कोर्ट संचालन और सुनवाई की व्यवस्था:
अवकाश न्यायाधीश प्रातः 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट का संचालन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर यह बैठकें न्यायालयीन समय के बाद भी जारी रह सकती हैं।
समय की अनुमति होने पर अवकाश न्यायाधीश सिंगल बेंच की सुनवाई भी करेंगे।
किसी विशेष परिस्थिति में अवकाश न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अन्य न्यायाधीश के साथ बेंच बदल सकते हैं।
किन मामलों की होगी सुनवाई:
तत्काल सुनवाई वाले नए रिट/सिविल/आपराधिक मामलों को आवेदन के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।
नए और लंबित जमानत आवेदन स्वतः सूचीबद्ध होंगे—इसके लिए कोई विशेष आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
जमानत से इतर लंबित मामलों के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई हेतु अलग से आवेदन जरूरी होगा।
बैठक से एक दिन पहले कार्यदिवस में दोपहर 1:30 बजे तक दायर हुए आवेदन उस दिन की सूची में शामिल किए जाएंगे, और कारण सूची उसी दिन प्रकाशित की जाएगी।
इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने यह विस्तृत व्यवस्था की है।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 के ग्रीष्मावकाश का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हाईकोर्ट 12 मई (सोमवार) से 6 जून (शुक्रवार) तक बंद रहेगा। न्यायिक कार्य 9 जून (सोमवार) से पुनः शुरू होगा। हालांकि इस दौरान कुछ चयनित तिथियों को अवकाशकालीन बेंच कार्यरत रहेगी।
अवकाशकालीन पीठ 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई तथा 3 और 5 जून को मामलों की सुनवाई करेगी। इस अवधि में सिविल, आपराधिक और रिट मामलों की नियमित फाइलिंग होती रहेगी। साथ ही, ग्रीष्मावकाश के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा (शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर)।
कोर्ट संचालन और सुनवाई की व्यवस्था:
अवकाश न्यायाधीश प्रातः 10:30 बजे से डिवीजन बेंच कोर्ट का संचालन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर यह बैठकें न्यायालयीन समय के बाद भी जारी रह सकती हैं।
समय की अनुमति होने पर अवकाश न्यायाधीश सिंगल बेंच की सुनवाई भी करेंगे।
किसी विशेष परिस्थिति में अवकाश न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अन्य न्यायाधीश के साथ बेंच बदल सकते हैं।
किन मामलों की होगी सुनवाई:
तत्काल सुनवाई वाले नए रिट/सिविल/आपराधिक मामलों को आवेदन के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।
नए और लंबित जमानत आवेदन स्वतः सूचीबद्ध होंगे—इसके लिए कोई विशेष आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
जमानत से इतर लंबित मामलों के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई हेतु अलग से आवेदन जरूरी होगा।
बैठक से एक दिन पहले कार्यदिवस में दोपहर 1:30 बजे तक दायर हुए आवेदन उस दिन की सूची में शामिल किए जाएंगे, और कारण सूची उसी दिन प्रकाशित की जाएगी।
इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने यह विस्तृत व्यवस्था की है।