थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत नंदनवन रोड में दिया था लूट की घटना को अंजाम।
एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस संयुक्त टीम की कार्यवाही।
आरोपी द्वारा दिया गया था लाखों रूपये कीमत के सोने के जेवरात एवं नगदी रकम की लूट की घटना को अंजाम।
आरोपी के कब्जे से लूट के सोने के जेवरात किया गया है जप्त।
घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन भी किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 3,50,000/- रूपये।
आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 132/25 धारा 309(6) बी.एन.एस. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण - प्रार्थिया दुर्गा दास लालवानी ने थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.04.25 को प्रातः 09.00 बजे उसकी सास गुरूद्वारा गई हुई थी, गुरूद्वारा से वापस घर आ रही थी कि जीवन ज्योति अस्पताल यारा दा ढाबा के पास पहुंची ही थी कि पीछे से एक्टीवा में सवार एक अज्ञात व्यक्ति आया एवं प्रार्थी की सास को बोला कि आपको घर तक छोड़ देता हुं जिस पर प्रार्थिया की सास उसके साथ एक्टीवा मे बैठ गई। अज्ञात एक्टिवा चालक द्वारा प्रार्थिया की सास को एक्टिवा दोपहिया वाहन में बैठाकर घर न छोड़ने के स्थान पर नंदनवन रोड तरफ ले गया और सुनसान जगह पर प्रार्थिया की सास को गिरा कर उनके द्वारा पहने हुए दोनो हांथ के सोने के कंगन एवं दोनो कान की बाली को खीचं कर निकाल लिया तथा उनके पास रखे नगदी रकम को लूट कर अपने दोपहिया वाहन में फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 132/25 धारा 309(6) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
लूट की घटना को उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.आर. पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री अमन झा(भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी अमानाका को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थिया की सास से घटना, आरोपी के हुलिए व उसके मोटर सायकल के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटनास्थल तथा उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ प्रकरण की मुखबीर भी लगाये गये थे। अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के द्वारा दोपहिया वाहन के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर आरोपी को चिन्हांकित करने का प्रयास किया जा रहा था।
इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा विधानसभा निवासी ज्वाला बैरागी की पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ज्वाला बैरागी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा लूट की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी ज्वाला बैरागी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट का सोने का कंगन, झुमका एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 3,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - ज्वाला बैरागी पिता दीपक बैरागी उम्र 42 साल निवासी बैरागी बी.एस.यू.पी कॉलोनी, कैपिटल सिटी फेस-02, थाना विधानसभा रायपुर हाल पता बैंक ऑफ इंडीया सामने मणप्पूरम गोल्ड लोन के सामने वाली गली बैरागी डेरा भिलाई पावर हाउस भिलाई
कार्यवाही में निरीक्षक सुनील दास थाना प्रभारी आमानाका, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, प्र.आर. मार्तण्ड सिंह, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राजपूत, म.प्र.आर. बसंती मिश्रा, आर. महिपाल सिंह ठाकुर, विकास शर्मा, किसलय मिश्रा, गौरीशंकर साहू तथा थाना आमानाका सउनि रमेश चंद यादव, आर. दीपक पाण्डेय तथा आशीष शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत नंदनवन रोड में दिया था लूट की घटना को अंजाम।
एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस संयुक्त टीम की कार्यवाही।
आरोपी द्वारा दिया गया था लाखों रूपये कीमत के सोने के जेवरात एवं नगदी रकम की लूट की घटना को अंजाम।
आरोपी के कब्जे से लूट के सोने के जेवरात किया गया है जप्त।
घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन भी किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 3,50,000/- रूपये।
आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 132/25 धारा 309(6) बी.एन.एस. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण - प्रार्थिया दुर्गा दास लालवानी ने थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.04.25 को प्रातः 09.00 बजे उसकी सास गुरूद्वारा गई हुई थी, गुरूद्वारा से वापस घर आ रही थी कि जीवन ज्योति अस्पताल यारा दा ढाबा के पास पहुंची ही थी कि पीछे से एक्टीवा में सवार एक अज्ञात व्यक्ति आया एवं प्रार्थी की सास को बोला कि आपको घर तक छोड़ देता हुं जिस पर प्रार्थिया की सास उसके साथ एक्टीवा मे बैठ गई। अज्ञात एक्टिवा चालक द्वारा प्रार्थिया की सास को एक्टिवा दोपहिया वाहन में बैठाकर घर न छोड़ने के स्थान पर नंदनवन रोड तरफ ले गया और सुनसान जगह पर प्रार्थिया की सास को गिरा कर उनके द्वारा पहने हुए दोनो हांथ के सोने के कंगन एवं दोनो कान की बाली को खीचं कर निकाल लिया तथा उनके पास रखे नगदी रकम को लूट कर अपने दोपहिया वाहन में फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 132/25 धारा 309(6) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
लूट की घटना को उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.आर. पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री अमन झा(भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना प्रभारी अमानाका को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थिया की सास से घटना, आरोपी के हुलिए व उसके मोटर सायकल के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटनास्थल तथा उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ प्रकरण की मुखबीर भी लगाये गये थे। अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के द्वारा दोपहिया वाहन के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर आरोपी को चिन्हांकित करने का प्रयास किया जा रहा था।
इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा विधानसभा निवासी ज्वाला बैरागी की पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर ज्वाला बैरागी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा लूट की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी ज्वाला बैरागी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट का सोने का कंगन, झुमका एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 3,50,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी - ज्वाला बैरागी पिता दीपक बैरागी उम्र 42 साल निवासी बैरागी बी.एस.यू.पी कॉलोनी, कैपिटल सिटी फेस-02, थाना विधानसभा रायपुर हाल पता बैंक ऑफ इंडीया सामने मणप्पूरम गोल्ड लोन के सामने वाली गली बैरागी डेरा भिलाई पावर हाउस भिलाई
कार्यवाही में निरीक्षक सुनील दास थाना प्रभारी आमानाका, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, प्र.आर. मार्तण्ड सिंह, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राजपूत, म.प्र.आर. बसंती मिश्रा, आर. महिपाल सिंह ठाकुर, विकास शर्मा, किसलय मिश्रा, गौरीशंकर साहू तथा थाना आमानाका सउनि रमेश चंद यादव, आर. दीपक पाण्डेय तथा आशीष शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।