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दिल्ली सरकार ने किन गाड़ियों पर लगाया बैन और किनको छूट, कब से लागू:

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राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की विकराल समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक नए प्लान की घोषणा की। एयर पलूशन मिटिगेशन प्लान 2025 के तहत सरकार ने कई तरह के बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों को अब एंट्री नहीं दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि राजधानी में केवल बीएस-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी। हालांकि, यह आदेश सिर्फ कॉमर्शल मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। पलूशन मिटिगेशन प्लान 2025 में कहा गया है कि दिल्ली में केवल उन ट्रांसपोर्ट/कॉमर्शल मालवाहक वाहनों को एंट्री दी जाएगी जो BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली में पहले से पंजीकृत वाहनों को छूट मिलेगी।

कार, बाइक ऑटो या अन्य सवारी गाड़ियों को बैन वाले आदेश के दायरे में नहीं रखा गया है। इन गाड़ियों की एंट्री बैन नहीं की गई है। यदि आप एनसीआर में रहते हैं और आपकी कार बीएस-IV है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनों पर रोक है। इन गाड़ियों की पहचान करते हुए इन पर लगाम लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे। जैसे ही कोई ऐसा वाहन इन कैमरों की रेंज में आएगा, यह तुरंत पता चल जाएगा कि यह वाहन अपनी वैध आयु पूरी कर चुका है और प्रदूषण फैला रहा है। ऐसे वाहनों की तुरंत पहचान कर उन्हें रोक दिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से सभी पेट्रोल पंप पर भी इस तरह के कैमरे काम करना शुरू कर देंगे। सरकार पहले ही कह चुकी है कि इन वाहनों को अब ईंधन नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के जो वाहन एंड ऑफ लाइफ वाले हैं उनका डेटा हमारे पास होगा। दिल्ली सरकार वॉट्सऐप और मैसेज के जरिए वार्निंग भेजेगी कि आपकी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ की ओर बढ़ रही है, इन्हें अब एंट्री नहीं मिल पाएगी।


राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की विकराल समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक नए प्लान की घोषणा की। एयर पलूशन मिटिगेशन प्लान 2025 के तहत सरकार ने कई तरह के बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों को अब एंट्री नहीं दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि राजधानी में केवल बीएस-VI, सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी। हालांकि, यह आदेश सिर्फ कॉमर्शल मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। पलूशन मिटिगेशन प्लान 2025 में कहा गया है कि दिल्ली में केवल उन ट्रांसपोर्ट/कॉमर्शल मालवाहक वाहनों को एंट्री दी जाएगी जो BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली में पहले से पंजीकृत वाहनों को छूट मिलेगी।

कार, बाइक ऑटो या अन्य सवारी गाड़ियों को बैन वाले आदेश के दायरे में नहीं रखा गया है। इन गाड़ियों की एंट्री बैन नहीं की गई है। यदि आप एनसीआर में रहते हैं और आपकी कार बीएस-IV है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनों पर रोक है। इन गाड़ियों की पहचान करते हुए इन पर लगाम लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे। जैसे ही कोई ऐसा वाहन इन कैमरों की रेंज में आएगा, यह तुरंत पता चल जाएगा कि यह वाहन अपनी वैध आयु पूरी कर चुका है और प्रदूषण फैला रहा है। ऐसे वाहनों की तुरंत पहचान कर उन्हें रोक दिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से सभी पेट्रोल पंप पर भी इस तरह के कैमरे काम करना शुरू कर देंगे। सरकार पहले ही कह चुकी है कि इन वाहनों को अब ईंधन नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के जो वाहन एंड ऑफ लाइफ वाले हैं उनका डेटा हमारे पास होगा। दिल्ली सरकार वॉट्सऐप और मैसेज के जरिए वार्निंग भेजेगी कि आपकी गाड़ी एंड ऑफ लाइफ की ओर बढ़ रही है, इन्हें अब एंट्री नहीं मिल पाएगी।


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