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News (खबरीलाल न्यूज़) : एक माह से फंरार बलात्कार के आरोपी गिरफतार:

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श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन मे थाना पुरानी बस्ती पुलिस को एक माह से फंरार बलात्कार के आरोपी को गिरफतार करने मे सफलता प्राप्त हुई
               
विवरण  -  प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीडिता दिनांक 02.07.25 को थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की प्रथम सूचना लेख कराई कि प्रकाश बघेल नाम का व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से फ्रेड रिक्वेस्ट भेजकर संपर्क किया और अपने आपको पी0 डल्ब्यू0 डी0 विभाग मे इंजीनियर के पद पर होना बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा और पैसे की आवश्यकता होना बताते हुए दिनांक 25.07.24 से 17.09.24 के मध्य किश्त मे फोन पे के माध्यम से 3,57,040 रूपये जिसमे से 22,000 रूपये वापस किया परिवार वालो से मिलकर विवाह के संबंध मे चर्चा किया और घरेलू समस्या बताते हुए पीडिता से सोने के चैन, लाकेट, कान की बाली लगभग 01 लाख रूपये का गहना लेकर एक दो दिनो मे वापस करने का वादा किया और वापस करने मे टाल मटोल करने लगा और विवाह करने का झांसा देकर दिनांक 17.08.24 को अपने फलैट भाठागांव लेकर गया और वहॉ उसके इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किया कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कामय कर विवेचना मे लिया गया।
         प्रकरण सदर के आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी कि सूचना मिला कि थाना डोगरगढ जिला राजनांदगाव के अपराध क्रमांक 379/25 धारा 318(4) बीएनएस मे दिनांक 02.08.25 को गिरफतार होकर जेल मे निरूद्ध है माननीय न्यायालय से अभियुक्त के नाम पर प्रोडक्शन वांरट जारी कराया गया दिनांक 06.08.25 को प्रोडक्शन वांरट मे आरोपी को लाकर प्रकरण मे गिरफतार कर  पुलिस रिमाण्ड लिया गया।


श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन मे थाना पुरानी बस्ती पुलिस को एक माह से फंरार बलात्कार के आरोपी को गिरफतार करने मे सफलता प्राप्त हुई
               
विवरण  -  प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीडिता दिनांक 02.07.25 को थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की प्रथम सूचना लेख कराई कि प्रकाश बघेल नाम का व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से फ्रेड रिक्वेस्ट भेजकर संपर्क किया और अपने आपको पी0 डल्ब्यू0 डी0 विभाग मे इंजीनियर के पद पर होना बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा और पैसे की आवश्यकता होना बताते हुए दिनांक 25.07.24 से 17.09.24 के मध्य किश्त मे फोन पे के माध्यम से 3,57,040 रूपये जिसमे से 22,000 रूपये वापस किया परिवार वालो से मिलकर विवाह के संबंध मे चर्चा किया और घरेलू समस्या बताते हुए पीडिता से सोने के चैन, लाकेट, कान की बाली लगभग 01 लाख रूपये का गहना लेकर एक दो दिनो मे वापस करने का वादा किया और वापस करने मे टाल मटोल करने लगा और विवाह करने का झांसा देकर दिनांक 17.08.24 को अपने फलैट भाठागांव लेकर गया और वहॉ उसके इच्छा के विरूद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किया कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कामय कर विवेचना मे लिया गया।
         प्रकरण सदर के आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी कि सूचना मिला कि थाना डोगरगढ जिला राजनांदगाव के अपराध क्रमांक 379/25 धारा 318(4) बीएनएस मे दिनांक 02.08.25 को गिरफतार होकर जेल मे निरूद्ध है माननीय न्यायालय से अभियुक्त के नाम पर प्रोडक्शन वांरट जारी कराया गया दिनांक 06.08.25 को प्रोडक्शन वांरट मे आरोपी को लाकर प्रकरण मे गिरफतार कर  पुलिस रिमाण्ड लिया गया।


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