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Raipur (खबरीलाल न्यूज़) : कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला : दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा:

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बलौदाबाजार: शहर के भैंसा पसरा इलाके में घर को आग लगाकर दो लोगों की हत्या करने वाले दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 24 फरवरी 2024 की रात लगभग 12 बजे की है। आरोपी करण उर्फ़ भुखऊ बघेल (22 वर्ष) और दौलत सोनवानी (26 वर्ष) ने वृद्धा आश्रम के पास स्थित कमला साहू के घर में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी। इस घटना में घर के अंदर सो रहे कमला साहू और सोनू साहू उर्फ गोलू की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से झुलस गए।

जांच और आरोप

थाना सिटी कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और विस्तृत विवेचना के आधार पर पाया गया कि दोनों आरोपी नशे के आदी थे और अक्सर मृतका के घर के पास गाली-गलौज करते थे। घटना वाली रात मना करने पर उन्होंने घर में आग लगाने की धमकी दी थी।

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 153/2024 के तहत धारा 302, 307, 436, 342 और 120बी के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कोर्ट का फैसला

माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह फैसला पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायपालिका की सख्ती का प्रतीक है, जिससे अपराधियों को संदेश दिया गया है कि इस तरह के जघन्य अपराध का कोई स्थान नहीं है।


बलौदाबाजार: शहर के भैंसा पसरा इलाके में घर को आग लगाकर दो लोगों की हत्या करने वाले दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 24 फरवरी 2024 की रात लगभग 12 बजे की है। आरोपी करण उर्फ़ भुखऊ बघेल (22 वर्ष) और दौलत सोनवानी (26 वर्ष) ने वृद्धा आश्रम के पास स्थित कमला साहू के घर में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी। इस घटना में घर के अंदर सो रहे कमला साहू और सोनू साहू उर्फ गोलू की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से झुलस गए।

जांच और आरोप

थाना सिटी कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और विस्तृत विवेचना के आधार पर पाया गया कि दोनों आरोपी नशे के आदी थे और अक्सर मृतका के घर के पास गाली-गलौज करते थे। घटना वाली रात मना करने पर उन्होंने घर में आग लगाने की धमकी दी थी।

घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 153/2024 के तहत धारा 302, 307, 436, 342 और 120बी के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कोर्ट का फैसला

माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह फैसला पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायपालिका की सख्ती का प्रतीक है, जिससे अपराधियों को संदेश दिया गया है कि इस तरह के जघन्य अपराध का कोई स्थान नहीं है।


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